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INX मीडिया मामला: पी. चिदंबरम पर 14 अक्टूबर तक प्रोडक्शन वारंट जारी

चिंदबरम से जुड़े 17 बैंक खातों, विदेश में मौजूद सम्पतियों और कई शैल कम्पनियों के बारे में पूछताछ की जाएगी

Updated on: 11 Oct 2019, 04:44 PM

नई दिल्ली:

INX मीडिया केस (INX Media Case) में अब ED ने पी. चिदंबरम (p chidambaram) पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है. इस मामले में ED ने पी चिदंबरम को हिरासत (custody) में पूछताछ करने की इजाज़त मांगी है. कहा है कि चिंदबरम से जुड़े 17 बैंक खातों (bank account), विदेश में मौजूद सम्पतियों और कई शैल कम्पनियों के बारे में पूछताछ करनी है. ED ने कहा कि हमारी जांच CBI से अलग चल रही है. ED ने इसके लिए कोर्ट से प्रोडक्शन वारंट जारी करने की मांग की है. 4 बजे कोर्ट प्रोडक्शन वारंट जारी करने को लेकर आदेश देगा. पी. चिंदबरम आजकल CBI वाले मामले में तिहाड़ जेल में बंद है. CBI वाले मामले में उनकी अर्जी SC में लंबित है. NX मीडिया केस में ईडी की याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने पी चिदंबरम को 14 अक्टूबर (सोमवार) के लिये प्रोडक्शन वारंट जारी किया. उस दिन 3 बजे राउज एवेन्यू कोर्ट में चिदंबरम को पेश किया जाएगा. 14 अक्टूबर को ही कोर्ट तय करेगा कि चिदंबरम को ईडी की कस्टडी में भेजा जाए या नहीं.

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वहीं इससे पहले पूर्व गृहमंत्री पी चिदंबरम (Ex Home Minister P Chidambaram) को सीबीआई कोर्ट (CBI Court) से एक बार फिर झटका लगा है. सीबीआई कोर्ट ने पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम की न्यायिक हिरासत 17 अक्टूबर तक बढ़ा दी है. इस दौरान स्पेशल कोर्ट ने पी चिदंबरम की तिहाड़ जेल में घर का खाना मांगने की अर्जी स्वीकार कर ली है. कोर्ट ने पी चिदंबरम से मिलने आए लोगों को पी चिदंबरम से कोर्ट रूम में मिलने की इजाजत दी, इस दौरान तमिलनाडु से आए एक बिशप (फादर) ने पी चिदंबरम को एक किताब जिसका शीर्षक Christian Contribution to Nation Building है, भेट की.

इसके पहले 5 सितंबर को सीबीआई कोर्ट ने चिदंबरम की जमानत याचिका को ठुकराते हुए उन्हें INX Media Case में 19 सितंबर तक की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की कस्टडी में पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया.