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हेलीकॉप्टर घोटाला: ईडी ने अदालत से राजीव सक्सेना की जमानत रद्द करने का किया अनुरोध

अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले के बिचौलिया और अब सरकारी गवाह राजीव सक्सेना की जमानत रद्द करने का अनुरोध किया.

Updated on: 15 Jul 2019, 10:10 PM

highlights

  • ED ने कहा रद्द हो राजीव सक्सेना की जमानत 
  • अदालत से ED ने किया अनुरोध
  • अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला मामला

नई दिल्‍ली:

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सोमवार को दिल्ली की एक अदालत में याचिका दायर करके अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर (Augusta Westland Chopper) घोटाले से जुड़े धन शोधन (Money Laundering) मामले के बिचौलिया और अब सरकारी गवाह राजीव सक्सेना (Rajiv Saxena) की जमानत रद्द करने का अनुरोध किया. वह पहले इस मामले में आरोपी थे और बाद में गवाह बन गए. ईडी का आरोप है कि वह जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं. विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार ने सक्सेना को नोटिस जारी किया और उनसे इस मामले की सुनवाई की अगली तारीख 18 जुलाई तक अपना जवाब देने को कहा.

आवेदन दायर करते हुए ईडी के विशेष लोक अभियोजक एन के मट्टा ने अदालत से कहा कि अप्रैल से जुलाई तक, उन्हें (सक्सेना) जांच में शामिल होने के लिए करीब 25 बार बुलाया गया लेकिन वह कोई न कोई बहाना बनाकर उपस्थित नहीं हुए. वकील ने कहा कि जांच में सहयोग नहीं करके, उन्होंने जमानत देते हुए इस अदालत द्वारा लगाई गईं शर्तों का उल्लंघन किया। इसलिए, जमानत रद्द की जानी चाहिए.

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अदालत ने सक्सेना को मामले की सभी सही जानकारी मुहैया कराने की शर्त पर वादा माफी गवाह बनने की अनुमति दी थी. सक्सेना दुबई की दो कंपनियां यूएचवाई सक्सेना और मैटरिक्स होल्डिंग के निदेशक हैं और 3,600 करोड़ रुपये के अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला मामले में ईडी ने इन पर भी आरोप पत्र दायर किया है.

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