logo-image

प्रवर्तन निदेशालय ने डीके शिवकुमार की जमानत का किया विरोध, विशेष अदालत में कही ये बात

ईडी ने डीके शिवकुमार की जमानत याचिका का किया विरोध

Updated on: 16 Sep 2019, 05:47 PM

नई दिल्ली:

प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) ने विशेष अदालत (special court) में डीके शिवकुमार (DK Shivkumar) की जमानत याचिका (Bail Plea) पर अपना जवाब दायर किया, जिसने जमानत याचिका का विरोध किया. उन्होंने कहा कि हिरासत में पूछताछ (custodial interrogation) के दौरान उन्होंने प्रत्यक्ष दस्तावेजी सबूतों के बावजूद सहयोग नहीं किया. आपको बता दें कि कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को 17 सितंबर तक ईडी की हिरासत में रखा है.

इसके पहले कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को राउज एवेन्यू कोर्ट ने 17 सितंबर तक के लिए ईडी की कस्टडी में भेज दिया था. प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गुरुवार को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में याचिका देकर मनी लॉन्ड्रिंग केस में कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार की हिरासत बढ़ाने की मांग की थी, जिसमें ED ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से कहा कि डीके शिवकुमार ने पूछताछ के दौरान अप्रासंगिक जवाब दिए हैं जिसकी वजह से अभी डीके शिवकुमार को हमारी कस्टडी में रहने दिया जाये ताकि हम उनसे और भी पूछताछ कर सकें. जिसके बाद कोर्ट ने ईडी की याचिका को स्वीकार करते हुए उनकी कस्टडी 5 दिन के लिए बढ़ा दी है.

डीके शिवकुमार से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग मामला
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में जज ने ईडी से पूछा, वह जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है? इस पर ईडी ने जवाब देते हुए बताया कि- उनकी जानकारी में जो डिटेल्स हैं, वह उसे नहीं बता रहे हैं, जिसके बाद जज ने ईडी से फिर पूछा, क्या आपको लगता है कि वह 5 दिनों में जवाब दे देंगे? जब उन्होंने तब जवाब नहीं दिया तो क्या अब देंगे?बाद में, कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली। कोर्ट ने उनकी हिरासत को 5 दिन बढ़ाते हुए 17 सितंबर तक ईडी की हिरासत में भेज दिया.