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ED केस में चिदंबरम की गिरफ्तारी से राहत, सुप्रीम कोर्ट 5 सितंबर को सुनाएगा फैसला

आईएनएक्स मीडिया (INX Media) हेराफेरी से जुड़े ईडी केस में पूर्व वित्त मंत्री चिदंबरम (p chidambaram) की अग्रिम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है.

Updated on: 29 Aug 2019, 06:00 PM

नई दिल्ली:

आईएनएक्स मीडिया (INX Media) हेराफेरी से जुड़े ईडी केस में पूर्व वित्त मंत्री चिदंबरम (p chidambaram) की अग्रिम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है. सुप्रीम कोर्ट 4 सितंबर को आदेश सुनायेगा. तब तक गिरफ्तारी पर लगी अंतरिम रोक कायम रहेगी. इसके साथ ही कोर्ट ने ईडी (ED) से कहा कि पी चिदंबरम से तीन बार पूछताछ की ट्रांस स्क्रिप्ट 3 दिन के अंदर जमा कराए.

गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि अगर चिदंबरम को अग्रिम जमानत सुप्रीम कोर्ट देता है तो उसके विनाशकारी परिणाम होंगे.

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इसके साथ ही तुषार मेहता ने सबूत दिखाकर बिना गिरफ्तारी पूछताछ की मांग का विरोध करते हुए कहा कि जांच कैसे हो, एजेंसी जिम्मेदारी से इसका फैसला लेती है. एसजी ने कहा कि जो आरोपी खुले में घूम रहा है, उसे सबूत दिखाने का मतलब है बचे हुए सबूत को मिटाने के लिए आमंत्रित करना.

सुप्रीम कोर्ट से दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है. अगर अब इसका मतलब निकाले तो कल अगर सीबीआई निचली अदालत से आगे रिमांड नहीं बढ़वा पाई, तो फिर तुंरत ED उन्हें गिरफ्तार नहीं कर पायेगी.

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सीबीआई अभी तक कोर्ट से 8 दिन की रिमांड हासिल कर चुकी है. इसे 6 दिन और आगे बढ़ाने की मांग को लेकर कल फिर से सुनवाई होनी है.