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अयोग्य विधायक अब्दुल्ला आजम ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी

अयोग्य विधायक अब्दुल्ला आजम ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी

Updated on: 17 Dec 2019, 05:42 PM

नई दिल्ली:

स्वार के अयोग्य विधायक और समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की है. अब्दुल्ला आजम खान ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है. हाईकोर्ट का मानना था कि अब्दुल्ला आजम ने जब चुनाव लड़ा तब वह उसके लिए निर्धारित उम्र यानी 25 वर्ष के नहीं थे. बता दें कि समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम की विधायकी रद्द कर दी गई थी. उन पर आरोप है कि चुनाव लड़ते वक्त अब्दुल्ला आजम की उम्र पूरी नहीं थी और इसके लिए उन्होंने फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल किया. इसे कोर्ट में चुनौती दी गई. कोर्ट ने आरोप को सही पाया जिसके बाद उनकी विधायक सदस्यता रद्द कर दी गई थी.

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अब्दुल्ला आजम के खिलाफ बसपा उम्मीदवार रहे नवाब काजिम अली ने शिकायत दर्ज की थी. इस शिकायत में आरोप लगाया गया कि चुनाव के वक्त अब्दुल्ला 25 साल के नहीं थे. आरोप लगाया गया कि अब्दुल्ला ने फर्जी दस्तावेज लगाकर चुनाव लड़ा. इस मामले में सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 27 सितम्बर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसके बाद जस्टिस एसपी केसरवानी की बेंच ने फैसला सुनाया. अब्दुल्ला आजम सपा सांसद आजम खान के छोटे बेटे हैं. 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में अब्दुल्ला ने पहली बार चुनाव लड़ा था. अब्दुल्ला ने रामपुर क्षेत्र की स्वार विधानसभा सीट से चुनाव जीता था.

50 हजार से ज्यादा मतों से जीते थे अब्दुल्ला

2017 के विधानसभा चुनाव में जहां पूरे यूपी में बीजेपी की हवा चली थी, वहीं रामपुर में आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला दोनों ही अपनी सीटें जीतने में कामयाब रहे थे. अब्दुल्ला आजम ने बीजेपी उम्मीदवार लक्ष्मी सैनी को 50 हजार से ज्यादा मतों से हराया था, जबकि बीएसपी के नवाब काजिम अली तीसरे नंबर रहे थे.

दो जन्म प्रमाणपत्र रखने का आरोप

जनवरी में भाजपा ने आकाश सक्सेना की शिकायत पर आजम खान के पूरे परिवार के खिलाफ केस दर्ज किया गया था. सक्सेना ने अपनी शिकायत में आजम खां के बेटे विधायक अब्दुला आजम पर दो जन्म प्रमाणपत्र बनवाने का आरोप लगाया था. शिकायत में आरोप लगाया गया था अब्दुल्ला आजम का एक जन्म प्रमाणपत्र 28 जून, 2012 को रामपुर नगरपालिका परिषद से जारी किया गया है. ये प्रमाणपत्र आजम खां और डॉ. तजीन फातिमा के शपथपत्र के आधार पर जारी किया गया है, जिसमें अब्दुल्ला का जन्म स्थान रामपुर दिखाया गया है. जबकि दूसरा प्रमाणपत्र 21 जनवरी, 2015 को लखनऊ नगर निगम से बना है, जो क्वीन मेरी अस्पताल के डुप्लीकेट जन्म प्रमाणपत्र के आधार पर जारी किया गया है. इसमें अब्दुल्ला का जन्म स्थान लखनऊ दिखाया गया है.