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CBI के स्‍पेशल डायरेक्‍टर राकेश अस्‍थाना को नहीं मिली दिल्‍ली हाई कोर्ट से राहत, कायम रहेगी FIR

दिल्ली हाई कोर्ट ने CBI स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना, डीएसपी देवेंद्र कुमार, बिचौलिए मनोज प्रसाद की अपने खिलाफ दायर FIR खारिज करने की अर्ज़ी को रद्द कर दिया है.

Updated on: 11 Jan 2019, 03:42 PM

नई दिल्ली:

दिल्ली हाई कोर्ट ने CBI स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना, डीएसपी देवेंद्र कुमार, बिचौलिए मनोज प्रसाद की अपने खिलाफ दायर FIR खारिज करने की अर्ज़ी को रद्द कर दिया है. यानी इन पर FIR कायम रहेंगी. कोर्ट ने 10 हफ़्ते के अंदर जांच पूरी करने का निर्देश दिया. कोर्ट ने 10 हफ़्ते के अंदर जांच पूरी करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने अपने लिखित आदेश में गिरफ्तारी पर लगी रोक को बढ़ाने से इंकार कर दिया था , लेकिन बाद में राकेश अस्‍थाना के वकील ने कोर्ट से अंतरिम राहत जारी रखने की मांग की तो जज ने मौखिक तौर पर कहा, दो हफ़्ते तक यथास्थिति कायम रहेगी यानी अभी दो हफ़्ते तक राकेश अस्‍थाना की गिरफ्तारी नहीं होगी. 

क्या है पूरा मामला

दरअसल हैदराबाद के कारोबारी सतीश सना ने शिकायत में कहा था कि मीट कारोबारी मोइन कुरैशी से जुड़े एक मामले में राहत पाने के लिए राकेश अस्थाना और देवेंद्र कुमार ने उनसे दो करोड़ की रिश्वत की मांग की थी. इसके बाद अस्थाना के खिलाफ 15 अक्टूबर को एफआईआर दर्ज़ की गई थी अस्थाना का कहना था कि आलोक वर्मा के इशारे पर दुर्भावना से ये FIR दर्ज़ की गई थी. हालाकि इसके अलावा ख़ुद अस्थाना ने कैबिनेट सेक्रेटरी को की गई शिकायत में आरोप लगाया था कि सना ने आलोक वर्मा को दो करोड़ की रिश्वत दी थी.