दिल्ली HC ने पी चिंदबरम की याचिका पर सीबीआई को नोटिस जारी किया
दिल्ली HC ने पी चिंदबरम की याचिका पर सीबीआई को नोटिस जारी किया
highlights
- हाईकोर्ट ने सीबीआई से हफ्ते भर में स्टेट्स रिपोर्ट दाखिल करने को कहा.
- आईएनएक्स मामले में अगली सुनवाई अब 23 सितंबर को होगी.
- घर के खाने की मांग से जुड़ी याचिका भी ठुकराई. कहा ऐसा संभव नहीं.
नई दिल्ली:
आईएनएक्स मीडिया मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से स्टेट्स रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है. हाईकोर्ट ने पी चिंदबरम की याचिका पर सीबीआई को नोटिस जारी कर एक हफ्ते में जवाब मांगा है. पूर्व वित्त मंत्री पी चिंदबरम ने अपनी दो याचिकाओं में ज़मानत के साथ साथ निचली अदालत के न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के आदेश को चुनौती दी है. इसके साथ ही पी चिदंबरम के वकीलों ने अपनी दूसरी याचिका वापस ले ली है, जिसमें न्यायिक हिरासत को चुनौती दी गई थी. इस मामले में अब अगली सुनवाई 23 सितंबर को होगी.
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नहीं मिलेगा घर का खाना
इसके साथ ही हाईकोर्ट ने पी चिदंबरम के वकीलों से यह भी जानना चाहा कि जमानत याचिका दायर करने में इतना विलंब क्यों हुआ. हाईकोर्ट के न्यायाधीश ने पूछा कि जब गुरुवार को न्यायिक हिरासत दी गई थी, तो आज अदालत आना कैसे हुआ. इस पर पी चिदंबरम के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि ऐसा लंबे सप्ताहंत और छुट्टियों के कारण हुआ. अदालत ने चिदंबरम की वह याचिका भी खारिज कर दी, जिसमें पी चिदंबरम ने घर का खाना खाने की अपील की थी. अदालत ने इस पर अपने आदेश में कहा कि ऐसा संभव नहीं है.
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आईएनएक्स मामले में फंसे हैं चिदंबरम
गौरतलब है कि पूर्व वित्त मंत्री चिदंबरम आईएनएक्स मीडिया मामले में फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड की क्लीयरेंस के मामले में सीबीआई ईडी जांच कर रही है. 2007 के इस मामले में 305 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप है. इस मामले में सीबीआई ने पूर्व वित्त मंत्री चिदंबरम को हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत की याचिका खारिज करने के बाद गिरफ्तार किया था. इसके बाद इस मामले में पूछताछ के लिए सीबीआई हिरासत में भेज दिया गया था. सीबीआई के अलावा मनी लांड्रिंग के मामले में ईडी भी चिदंबरम की हिरासत चाहती है.
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