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जन्मदिन भी जेल में मनाएंगे पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम, सरेंडर की अर्जी खारिज कर अदालत ने दिया झटका

पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को अदालत से झटका, सरेंडर की अर्जी खारिज

Updated on: 13 Sep 2019, 03:53 PM

highlights

  • आईएनएक्स मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम की सरेंडर याचिका खारिज.
  • अब तिहाड़ जेल में ही मनेगा वरिष्ठ कांग्रेसी नेता का जन्मदिन.
  • 23 सितंबर को दिल्ली हाई कोर्ट में होगी जमानत अर्जी पर सुनवाई.

नई दिल्ली:

आईएनएक्स मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समक्ष सरेंडर की याचिका पर पूर्व वित्त मंत्री पी चिंदबरम को अदालत से शुक्रवार को कड़ा झटका लगा है. रॉउज एवेन्यु कोर्ट ने उनकी ईडी के समक्ष सरेंडर की अर्जी खारिज कर दी है. इसके पहले ईडी ने दलील थी कि आरोपी तय नहीं कर सकता है कि उसे कब हिरासत में लिया जाएगा. ये जांच एजेंसी का काम है. समय आने पर चिदंबरम को गिरफ्तार कर हिरासत में लिया जाएगा. यानी चिदंबरम को तिहाड़ जेल में ही रह अपना जन्मदिन भी जेल में मनाना पड़ेगा. गौरतलब है कि 16 सितंबर को वह 74 साल के हो रहे हैं.

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ईडी ने कहा जरूरत पर लेगी हिरासत में
गौरतलब है कि गुरुवार को ईडी ने अर्जी पर सुनवाई के दौरान कहा था कि वह फिलहाल पी चिदंबरम को हिरासत में नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन जब ज़रूरत होगी तो इसके लिए अदालत में अर्जी लगा दी जाएगी. इसके पहले चिदंबरम ने 11 सितंबर को कहा था कि उनके खिलाफ दर्ज मुकदमा राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित है और उनके खिलाफ जो आरोप लगाया गया है वह आर्थिक अपराध नहीं है. शुक्रवार को सरेंडर याचिका खारिज होने के बाद 23 सितंबर को दिल्ली हाई कोर्ट में चिदंबरम की जमानत अर्जी पर सुनवाई होगी.

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जमानत पर बुधवार को खटखटाया था अदालत का दरवाजा
वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने जमानत की मांग को लेकर बुधवार को दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था. साथ ही, निचली अदालत द्वारा उनको न्यायिक हिरासत में भेजने के फैसले को भी उन्होंने चुनौती दी है. चिदंबरम ने अदालत के समक्ष पेश अपनी याचिका में कहा है कि मामले (आईएनएक्स मीडिया मामले) में कोई सार्वजनिक निधि शामिल नहीं है और यह देश से बाहर पैसे ले जाने संबंधी बैंक की धोखाधड़ी का मामला या जमाकर्ताओं के साथ धोखाधड़ी या किसी कंपनी का धन चुराने का भी मामला नहीं है.