पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ गलतबयानी के मामले में राहुल गांधी को लेकर फैसला सुरक्षित
कोर्ट को ये तय करना है कि इस बयान के लिए शिकायतकर्ता की मांग के मुताबिक, राहुल गांधी के खिलाफ देशद्रोह के तहत एफआईआर दर्ज हो सकती है या नहीं.
नई दिल्ली:
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर दिये गए राहुल गांधी के 'शहीदों के खून की दलाली' वाले बयान के चलते उन पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की मांग पर दिल्ली की राॅउज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. कोर्ट को ये तय करना है कि इस बयान के लिए शिकायतकर्ता की मांग के मुताबिक, राहुल गांधी के खिलाफ देशद्रोह के तहत एफआईआर दर्ज हो सकती है या नहीं.
हालांकि इससे पहले कोर्ट में रिपोर्ट दायर कर दिल्ली पुलिस इससे इंकार कर चुकी है. दिल्ली पुलिस का कहना था कि राहुल गांधी के खिलाफ कोई संज्ञेय अपराध का मामला नहीं बनता, लेकिन इस मामले में अलग से मानहानि का मामला दायर हो सकता है.
एक वकील ने राहुल गांधी के खिलाफ देशद्रोह के आरोप में FIR दर्ज करने की मांग की है. राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत में कहा गया है कि उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर जंतर मंतर पर बयान दिया था कि 'जो हमारे जवान हैं, जिन्होंने अपना खून दिया, जम्मू कश्मीर में, जिन्होंने हिन्दुस्तान के लिए सर्जिकल स्ट्राइक किया है, उनके खून के नीचे आप छुपे हो, उनकी आप दलाली कर रहे हो, ये बिल्कुल ग़लत है.'
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