आरएसएस मानहानि के मुकदमे में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मिली अग्रिम जमानत
राहुल गांधी के कथित बयान के खिलाफ आरएसएस के कार्यकर्ता ध्रुतीमान जोशी ने मुकदमा दर्ज कराया था.
नई दिल्ली:
2017 में पत्रकार गौरी लंकेश हत्याकांड को बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा से जोड़ने के मामले में महाराष्ट्र की शिवड़ी कोर्ट ने राहुल गांधी को अग्रिम जमानत दे दी है. राहुल गांधी पर आरोप है कि उन्होंने गौरी लंकेश मर्डर को बीजेपी और आएसएस की विचारधारा से जोड़ा था. राहुल गांधी के कथित बयान के खिलाफ आरएसएस के कार्यकर्ता ध्रुतीमान जोशी ने मुकदमा दर्ज कराया था.
Defamation case filed against Rahul Gandhi for allegedly linking Gauri Lankesh's murder with "BJP-RSS ideology": Rahul Gandhi pleads not guilty. He has been released on Rs 15000 surety amount. Ex MP Eknath Gaikwad has given surety for Rahul Gandhi. pic.twitter.com/QVGlntFi2L
— ANI (@ANI) July 4, 2019
सुनवाई के दौरान कोर्ट में राहुल गांधी ने खुद को बेकसूर बताया. कोर्ट ने 15 हजार रुपये के निजी मुचलके पर राहुल गांधी को अग्रिम जमानत दे दी. पूर्व सांसद एकनाथ गायकवाड़ ने राहुल गांधी की जमानत ली.
कोर्ट में सुनवाई के दौरान राहुल गांधी की अगुआई में पार्टी नेता कृपाशंकर सिंह, बाबा सिद्दीकी, मिलिंद देवड़ा, संजय निरूपम अदालत में मौजूद रहे. इससे पहले जब राहुल गांधी कोर्ट में पेशी के लिए मुंबई पहुंचे तो एयरपोर्ट के बाहर मौजूद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनके समर्थन में नारे लगाए. कार्यकर्ता 'राहुल तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं' के नारे लगा रहे रहे थे.
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