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कांग्रेस नेता पी चिदंबरम (P Chidambaram) को INX Media Case में जमानत मिली पर रिहा नहीं होंगे

कांग्रेस के वरिष्‍ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम को आईएनएक्‍स मीडिया केस (INX Media Case) में सीबीआई की ओर से दर्ज मुकदमे में जमानत मिल गई है. कोर्ट ने उन्‍हें अपना पासपोर्ट जमा करने के निर्देश दिए हैं.

Updated on: 22 Oct 2019, 11:02 AM

नई दिल्‍ली:

कांग्रेस के वरिष्‍ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम को आईएनएक्‍स मीडिया केस (INX Media Case) में सीबीआई की ओर से दर्ज मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है. सुप्रीम कोर्ट ने उन्‍हें देश नहीं छोड़ने को कहा है. हालांकि ईडी (Enforcement Directorate) की ओर से दर्ज मुकदमे में पी चिदंबरम को अभी तिहाड़ जेल में ही रहना होगा. कोर्ट ने एक लाख के मुचलके पर जमानत देते हुए पी चिदंबरम से अपना पासपोर्ट जमा करने के निर्देश दिए हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि किसी और मामले में पी चिदंबरम की जरूरत नहीं तो ही रिहा किया जाएगा. चिदंबरम पर आरोप है कि वित्‍त मंत्री रहते हुए उन्‍होंने गलत तरीके से विदेशी निवेश को मंजूरी दी थी. ईडी का आरोप है कि पी चिदंबरम ने विदेशों में संपत्‍तियां बनाई हैं. पी चिदंबरम 24 अक्‍टूबर तक ईडी की ओर से दर्ज मुकदमे में न्‍यायिक हिरासत में हैं.

पी चिदंबरम ने दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High court) से जमानत न मिलने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. कांग्रेस नेता को दो जमानती लोगों के साथ 1 लाख रुपये का जमानत बांड पेश करना होगा. उन्हें ट्रायल कोर्ट के पास अपना पासपोर्ट भी जमा करना होगा और अदालत की अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ सकते.

21 अगस्‍त को पी चिदंबरम को सीबीआई ने भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किया गया था. पूर्व वित्‍त मंत्री पर आरोप है कि उन्‍होंने अपने कार्यकाल में 2007 में 305 करोड़ रुपये के विदेशी फंड प्राप्त करने के लिए INX मीडिया समूह को विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (FIPB) की मंजूरी में अनियमितता की थी. CBI ने 15 मई, 2017 को इस मामले में मुकदमा दर्ज किया था.