जेल से बाहर आने के बाद शिवकुमार का हुआ शानदार वेलकम, कहा- मैं न्याय के लिए लड़ूंगा
कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार (DK Shivkumar) के शनिवार को यहां हवाईअड्डे पर पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया. वह दो महीने पहले प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा धनशोधन के एक मामले में सम्मन किए जाने के बाद दिल्ली चले गए थे.
नई दिल्ली:
कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार (DK Shivkumar) के शनिवार को यहां हवाईअड्डे पर पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया. वह दो महीने पहले प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा धनशोधन के एक मामले में सम्मन किए जाने के बाद दिल्ली चले गए थे. कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और जनता दल (सेकुलर) के नेता एचडी कुमारस्वामी और शिवकुमार के विधानसभा क्षेत्र कनकपुरा के कांग्रेस नेता हवाईअड्डे पर मौजूद थे.
कांग्रेस प्रवक्ता रवि गौड़ा ने कहा, 'कांग्रेस की राज्य इकाई के नेताओं सहित लगभग 500 कार्यकर्ताओं ने हवाईअड्डे पर उनकी अगवानी की और एक काफिले में उन्हें लेकर पार्टी कार्यालय गए. वहां उनका एक हीरो की तरह स्वागत किया गया. उनके स्वागत के लिए 250 किलो सेबों की माला तैयार की गई और उन्हें उठाने के लिए दो क्रेनों की मदद ली गई. क्रेन की मदद से उन्हें सेबों की माला पहनाई गई.'
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जेल से बाहर आने के बाद शिवकुमार ने कहा, 'उन्होंने मुझे मजबूत बनाया है. कमजोर होने का कोई सवाल नहीं है, समर्पण का सवाल नहीं है. मैं न्याय के लिए लड़ूंगा.'
Congress leader DK Shivakumar in Bengaluru: They have made me stronger. There is no question of weakening, no question of surrendering. I will fight for justice. pic.twitter.com/wn5muGRTzr
— ANI (@ANI) October 26, 2019
शिवकुमार को 50 दिन की हिरासत के बाद दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दी गई सशर्त जमानत पर गुरुवार को तिहाड़ जेल से रिहा किया गया. वह धनशोधन रोकथाम अधिनिमय, 2002 के तहत एक मामले में हिरासत में थे. यह मामला आयकर विभाग ने दायर किया था, जिसने अगस्त 2017 में उनके नई दिल्ली स्थित फ्लैट से 8.6 करोड़ रुपये नकद जब्त किए थे.
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कांग्रेस की राज्य इकाई के अध्यक्ष दिनेश गुंडूराव ने कहा, 'केंद्र सरकार ने हमारे वरिष्ठ नेता शिवकुमार को प्रताड़ित करने के लिए ईडी, आईटी विभाग और सीबीआई जैसी कानून प्रवर्तन एजेंसियों का दुरुपयोग किया.'
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने इसके पहले 29 अगस्त को हवाला के एक मामले में शिवकुमार को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत देने की उनकी याचिका खारिज कर दी थी.
(इनपुट IANS के साथ)
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