रतुल पुरी के खिलाफ मोजरबियर धोखाधड़ी मामले में आरोपपत्र दाखिल
मामले में भारी भरकम कागजी कार्रवाई का संज्ञान लेने के बाद न्यायाधीश ने 25 नवंबर को दस्तावेजों की जांच के लिए तारीख दी.
नई दिल्ली:
वर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को उद्योगपति रतुल पुरी के खिलाफ मोजरबियर धोखाधड़ी मामले में आरोपपत्र दाखिल किया. केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के विशेष न्यायाधीश संजय गर्ग के समक्ष आरोप पत्र दायर किया गया जिसमें ने व्यवसायी रतुल पुरी और मोजरबियर फर्म का नाम है. मामले में भारी भरकम कागजी कार्रवाई का संज्ञान लेने के बाद न्यायाधीश ने 25 नवंबर को दस्तावेजों की जांच के लिए तारीख दी.
सुनवाई के दौरान अदालत ने पुरी की न्यायिक हिरासत को भी सुनवाई की अगली तारीख तक बढ़ा दिया. पुरी ने अदालत के समक्ष एक आवेदन दायर कर दस्तावेजों को जेल में ले जाने और अदालत में पेश किए जाने पर उन्हें साथ लाने की अनुमति मांगी. इसे अदालत ने स्वीकार कर लिया.
ईडी का मामला सीबीआई द्वारा दर्ज 17 अगस्त की एफआईआर के बाद सामने आया है. रतुल पुरी, उनके पिता दीपक पुरी, मां नीता पुरी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ की बहन और अन्य के खिलाफ सेंट्रल बैंक आफ इंडिया ने 354 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया है.
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