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AJL जमीन आवंटन मामला: भूपिंदर हुड्डा और मोतीलाल वोरा को CBI कोर्ट का समन, आज होंगे हाजिर

सीबीआई ने पिछले साल 1 दिसंबर को पंचकूला की विशेष अदालत में भूपिंदर हुड्डा, मोतीलाल वोरा और एजेएल के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी.

Updated on: 03 Jan 2019, 08:19 AM

चंडीगढ़:

सीबीआई (केंद्रीय जांच ब्यूरो) की विशेष अदालत ने नेशनल हेराल्ड अखबार के प्रोमोटरों को अवैध रूप से जमीन आवंटन करने के एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड (एजेएल) मामले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा और वरिष्ठ कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा के खिलाफ समन जारी किया है. बता दें कि एजेएल नेशनल हेराल्ड अखबार की प्रकाशक कंपनी है. जब भूपिंदर सिंह हुड्डा हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचयूडीए) के अध्यक्ष थे, उस वक्त मोतीलाल वोरा एजेएल के अध्यक्ष थे. कोर्ट ने दोनों को 3 जनवरी को सीबीआई विशेष अदालत के सामने उपस्थित होने को कहा है.

सीबीआई ने पिछले साल 1 दिसंबर को पंचकूला की विशेष अदालत में भूपिंदर हुड्डा, मोतीलाल वोरा और एजेएल के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी. हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने अभियोग चलाने को मंजूरी दी थी.

राज्य की बीजेपी सरकार के आदेश पर सतर्कता ब्यूरो ने 26 मई 2018 को पंचकूला में एजेएल को जमीन आवंटन में भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी के लिए हुड्डा के खिलाफ मामला दर्ज किया था. प्लॉट आवंटन के वक्त मुख्यमंत्री हुड्डा ही एचयूडीए के अध्यक्ष थे.

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बता दें कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर आरोप है कि उन्होंने सीएम रहते हुए नेशनल हेराल्ड की सब्सिडी एसोसिएट्स जनरल लिमिटेड (एजेएल) कंपनी को 2005 में 1982 की दरों पर प्लॉट अलॉट करवाया. इसमें एचयूडीए के अधिकारियों और एजेएल के पदाधिकारियों पर वर्ष 2005 में प्लॉट के अवैध आवंटन के आरोप लगे थे.

दो बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके हुड्डा ने राज्यपाल की मंजूरी को राजनीतिक रूप से प्रेरित करार बताया था. उन्होंने कहा था कि एजेएल को प्लॉट आवंटन का फैसला एचयूडीए द्वारा लिया गया था न कि किसी व्यक्ति द्वारा.

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