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बिलकिस बानो केस: दोषी IPS भगोरा को रिटायरमेंट से एक दिन पहले किया गया बर्खास्त

2002 में बिलकिस बानो गैंगरेप मामले में दोषी करार दिए गए गुजरात कैडर के आईपीएस अधिकारी आर एस भगोरा को बर्खास्त कर दिया गया है. गृह मंत्रालय ने आर एस भगोरा को रिटायरमेंट की तारिख से एक दिन पहले 30 मई को बर्खास्त कर दिया है.

Updated on: 08 Jun 2019, 09:01 AM

नई दिल्ली:

2002 में बिलकिस बानो गैंगरेप मामले में दोषी करार दिए गए गुजरात कैडर के आईपीएस अधिकारी आर एस भगोरा को बर्खास्त कर दिया गया है. गृह मंत्रालय ने आर एस भगोरा को रिटायरमेंट की तारिख से एक दिन पहले 30 मई को बर्खास्त कर दिया है. शुक्रवार को राज्य सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इस बात की जानकारी दी. गुजरात के गृह विभाग के उप सचिव (पूछताछ) एम आर सोनी ने कहा कि 60 वर्षीय अधिकारी को 31 मई को अवकाश ग्रहण करना था और वह अहमदाबाद में पुलिस उपायुक्त (यातायात) पद पर कार्यरत थे. गृह विभाग को भगोरा की बर्खास्तगी के संबंध में 29 मई को केंद्रीय गृह मंत्रालय से सूचना मिली थी.

बता दें कि सराकरी रिकॉर्ड के मुताबिक एस एस भगोरा राज्य पुलिस सेवा के अधिकारी थे और उन्हें साल 2006 में प्रन्नोंत कर आईपीएस कैडर दिया गया था. बर्खास्तगी के कारण भगोरा को वे सब लाभ नहीं मिल सकेंगे जिनके हकदार सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी होते हैं.

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सुप्रीम कोर्ट ने इस साल मार्च में गुजरात सरकार से कहा था कि वह भगोरा सहित उन अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई करें जिन्होंने बिलकिस बानो गैंगरेप मामले में कर्तव्य पालन में कोताही की थी. बंबई हाई कोर्ट ने भगोरा को दोषी ठहराया था.

गौरतलब है कि 3 मार्च 2002 को गुजरात दंगों के दौरान बिलकिस के साथ दाहोद के पास देवगढ़-बरिया गांव में दंगाइयों ने गैंगरेप किया था. इसके बाद बिलकिस और उनके परिवार के सदस्यों पर उग्र भीड़ ने हमला कर दिया था, जिससे उनके परिवार के कई सदस्यों की मौत हो गई थी.

(पीटीआई इनपुट के साथ)