प्राइवेट नौकरी वालों को बड़ा तोहफा, नौकरी गई तो 2 साल तक पैसे देगी ESIC, जानें पूरी डिटेल
कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) की 'अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना' में नौकरी जाने के बाद भी आर्थिक मदद दी जाती है. ESIC ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है.
नई दिल्ली:
अगर आप प्राइवेट नौकरी करते हैं तो यह आपके लिए बड़ी खबर है. प्राइवेट नौकरी करने वालों को मोदी सरकार ने बड़ा तोहफा है. अगर आपकी नौकरी छूट (Job loss) भी जाती है तो सरकार आपको 24 महीने यानी पूरे 2 साल तक पैसे देगी. दरअसल, कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) 'अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना' (Atal Bimit Vyakti Kalyan Yojana) के तहत नौकरी जाने पर आर्थिक मदद देती है. ESIC ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है.
रोजगार छूटने का मतलब आय की हानि नहीं है,ईएसआईसी रोजगार की अनैच्छिक हानि या
— ESIC (@esichq) November 22, 2019
गैर – रोजगार चोट के कारण स्थायी अशक्तता के मामले में 24 माह की अवधि के लिए मासिक नकद राशि का भुगतान करता है। pic.twitter.com/v7ZnCvIHc7
ESIC की ओर से ट्वीट कर जानकारी दी गई कि रोजगार छूटने का मतलब आय की हानि नहीं है. ईएसआईसी रोजगार की अनैच्छिक हानि या गैर-रोजगार चोट के कारण स्थायी अशक्तता के मामले में 24 माह की अवधि के लिए मासिक नकद राशि का भुगतान करता है.
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योजना के लिए कैसे करें आवेदन?- इस योजना का लाभ उठाने के लिए ESIC की बेवसाइट पर जाकर फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं. इस फार्म को भरकर आपको ESIC के किसी ब्रांच में जमा करवाना होगा. फॉर्म के साथ 20 रुपये का नॉन-ज्यूडिशियल पेपर पर नोटरी से एफिडेविड करवाना होगा. इसमें AB-1 से लेकर AB-4 फॉर्म जमा कराया जाएगा. विभाग की ओर से इसके लिए ऑनलाइन सुविधा भी शुरू होने वाली है. खास बात यह है कि इस योजना का लाभ आप सिर्फ एक बार उठा सकते हैं. ज्यादा जानकारी के लिए www.esic.nic.in वेबसाइट पर जा सकते हैं.
दो साल नहीं सिर्फ 6 महीने में होगा उपचार
ESIC ने सुपर स्पेशियलिटी ट्रीटमेंट के लिए अपने नियमों में बदलाव किया है. अब आपको इलाज के लिए 2 साल तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा. सरकार ने 2 साल की समयसीमा को कम कर 6 महीने कर दिया है. इसके साथ ही योगादान की शर्त 78 दिनों की कर दी गई है.
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इन लोगों को नहीं मिलेगा योजना का लाभ
ESIC से बीमित कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसे किसी कारण से कंपनी से निकाल दिया जाता है या उस व्यक्ति पर किसी तरह का आपराधिक मुकदमा दर्ज होता है तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलता है. इसके अलावा जो लोग ऐच्छिक रिटायरमेंट (VRS) लेते हैं तो उन्हें भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा.