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निर्भया मामले में दोषियों के वकील को बार काउंसिल का नोटिस, हाईकोर्ट के आदेश पर उठाया गया कदम

निर्भया के मामले में हाईकोर्ट के आदेश के मद्देनजर एडवोकेट एपी सिंह को नोटिस जारी किया गया है. उन्हें जवाब दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया गया है.

Updated on: 18 Jan 2020, 05:49 PM

highlights

  • दिल्ली बार काउंसिल का दोषियों के वकील एपी सिंह को नोटिस.
  • उन्हें जवाब दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया गया.
  • उन्होंने कथित तौर पर 'अदालत के साथ लुका-छिपी का खेल खेला'

नई दिल्ली:

दिल्ली बार काउंसिल ने निर्भया सामूहिक दुष्कर्म और हत्या मामले में तीनों दोषियों के वकील एपी सिंह को शनिवार को नोटिस जारी किया है, जिसमें दिल्ली हाईकोर्ट के एक आदेश के मद्देनजर उनसे जवाब मांगा गया है. बीसीडी के अध्यक्ष केसी मित्तल ने कहा, 'शुक्रवार की बैठक में निर्भया के मामले में हाईकोर्ट के आदेश के मद्देनजर एडवोकेट एपी सिंह को नोटिस जारी किया गया है. उन्हें जवाब दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया गया है.'

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दिल्ली हाईकोर्ट ने लगाया 25 हजार का जुर्माना
हाल ही में, दिल्ली हाईकोर्ट ने सिंह के खिलाफ 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया था, जिन्होंने कथित तौर पर 'अदालत के साथ लुका-छिपी का खेल खेला' और सूचना दिए जाने के बावजूद अदालत में वह पेश नहीं हुए. कोर्ट के आदेश में ऐसा कहा गया है. गौरतलब है कि अदालत कई मौकों पर दोषियों के वकील को लताड़ लगाते हुए कह चुकी है कि वह कानून की आड़ में दोषियों की सजा की तारीख को बार-बार बढ़ाने का काम कर रहे हैं.

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लग सकता है अदालत को गुमराह करने का आरोप
न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत ने निर्भया मामले में मृत्युदंड का सामना कर रहे एक दोषी की याचिका को खारिज करते हुए निर्देश जारी किए थे, जिसने दावा किया था कि वह अपराध के समय नाबालिग था और उसके साथ किशोर न्याय अधिनियम के तहत पेश आना चाहिए. इस मामले में एपी सिंह पर शिकंजा कस गया है. अगर सीधे तौर पर कहें तो नाबालिग होने के साक्ष्य सिद्ध नहीं होने से उन पर अदालत को गुमराह करने का आरोप भी लग सकता है.