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फ्री ट्रांजेक्शन की लिमिट से ज्यादा बार निकाला कैश तो भरना पड़ेगा GST

एटीएम से फ्री निकासी की सीमा पार करने के बाद भी अगर कोई ग्राहक पैसे निकालता है तो बैंक उस पर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) लगाएगी।

Updated on: 04 Jun 2018, 04:40 PM

नई दिल्ली:

एटीएम से फ्री निकासी की सीमा पार करने के बाद भी अगर कोई ग्राहक पैसे निकालता है तो बैंक उस पर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) वसूलेगा। हालांकि देश में बैंकों की ओर से दी जा रही मुफ्त सेवाएं जैसे एटीएम, चेक बुक या स्टेटमेंट इत्यादि पर जीएसटी नहीं लगेगा।

इस बात की जानकारी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज और कस्टम ने दी है। हालांकि विभाग ने कहा है कि क्रेडिट कार्ड के बकाए का देर से भुगतान करने पर या ईएमआई चुकता करने में विफल होने पर बैंक जीएसटी वसूलेगा।

गौरतलब है कि बैंकिंग सुविधा पर जीएसटी को लेकर विवाद तब सामने आया जब वित्त मंत्रालय के दो विभाग डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज और डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू का मुफ्त सेवाओं पर टैक्स लगाने को लेकर अलग-अलग मत सामने आए।

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मामला सामने आने के बाद सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज और कस्टम ने सवाल-जवाब जारी करते हुए बैंकों और ग्राहकों के लिए पूरी तरह से साफ कर दिया कि जीसएटी लगाया जा सकता है या नहीं।

बता दें कि ग्राहकों को प्रति माह बैंक 3-5 एटीएम ट्रांजेक्शन मुफ्त देते है। हालांकि मुफ्त निकासी के बाद अगर कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो यह टैक्स के दायरे में होगा।

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