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असम NRC : न्यायालय का छूट गए लोगों के नाम 31 अगस्त को ऑनलाइन प्रकाशित करने का आदेश

नरीमन की पीठ ने कहा कि असम एनआरसी के आकंडों की सुरक्षा के लिए आधार जैसी उचित व्यवस्था होनी चाहिए.

Updated on: 14 Aug 2019, 03:30 AM

नई दिल्‍ली:

उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को आदेश दिया कि असम राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) की अंतिम सूची से बाहर रह गए लोगों के नाम 31 अगस्त को केवल ऑनलाइन प्रकाशित किए जाएं. प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति आर.एफ. नरीमन की पीठ ने कहा कि असम एनआरसी के आकंडों की सुरक्षा के लिए आधार जैसी उचित व्यवस्था होनी चाहिए. 

शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि एनआरसी बनाने की चल रही प्रक्रिया को कानूनी रूप से दी जा रही चुनौतियों के आधार पर दोबारा शुरू करने का आदेश नहीं दिया जा सकता. 
सर्वोच्च अदालत ने पहले कहा था कि अंतिम असम एनआसी 31 अगस्त तक प्रकाशित किया जाएगा.