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ASSAM: NRC की पहली लिस्ट आज होगी जारी, 41 लाख लोगों की जिंदगी का फैसला आज

जिनके पास इंटरनेट (Internet) नहीं है, वे लोग राज्य सरकार (Assam Govt) द्वारा बनाए सेवा केंद्रों में जाकर अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं.

Updated on: 31 Aug 2019, 09:19 AM

highlights

  • आज जारी होगी NRC की फाइनल लिस्ट. 
  • असम में करीब 41 लाख लोगों की जिंदगी का फैसला होने जा रहा है.
  • 10 बजे तक जारी कर दी जाएगी एनआरसी लिस्ट.

दिसपुर:

NRC Final List to out today: आज असम में करीब 41 लाख लोगों की जिंदगी का फैसला होने जा रहा है. असम (Assam) में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (National Register of Citizens) की सूची जारी होने से पहले लोगों में थोड़ा सा टेंशन है. एनआरसी की फाइनल लिस्ट (NRC Final List) आज सुबह 10 बजे ऑनलाइन जारी की जानी है. इस लिस्ट में असम के करीब 41 लाख से ज्यादा लोगों के भाग्य का फैसला होगा. अब ये लिस्ट डिसाइड करेगी कि ये 41 लाख लोग देश के नागरिक हैं या नहीं. दरअसल, असम में 1951 के बाद पहली बार नागरिकता की पहचान की जा रही है.

असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल (CM Sarbananda Sonowal) ने लोगों से शांति और भाईचारा बनाए रखने की अपील की है.

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गृह मंत्रालय (Home Ministry) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि NRC की लिस्ट शनिवार को सुबह 10 बजे तक ऑनलाइन जारी कर दी जाएगी. जिनके पास इंटरनेट (Internet) नहीं है, वे लोग राज्य सरकार (Assam Govt) द्वारा बनाए सेवा केंद्रों में जाकर अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं. वहीं, किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए राज्य में सुरक्षा व्यवस्था में कहीं भी लापरवाही नहीं बरती जा रही. बड़ी संख्या में सुरक्षाबलों को तैनात किया गया है. सरकार के अनुरोध पर 51 कंपनियों की तैनाती की गई है.

बता दें कि एनआरसी की ये फाइनल लिस्ट (NRC Final List) 31 जुलाई को प्रकाशित होनी थी लेकिन राज्य में बाढ़ के कारण एनआरसी अथॉरिटी ने इसे 31 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया था. एनआरसी का फाइनल ड्राफ्ट 30 जुलाई 2018 को आया था. इस लिस्ट में शामिल नहीं लोगों को दोबारा वेरीफेकशन कराने के लिए एक साल का समय दिया था.

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असम में 1951 के बाद पहली बार नागरिकता की पहचान की जा रही है. इसकी वजह, यहां बड़ी संख्या में अवैध तरीके से रह रहे लोग हैं. एनआरसी का फाइनल अपडेशन सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में किया जा रहा है. दरअसल, 2018 में आई NRC लिस्ट में 3.29 करोड़ लोगों में से 40.37 लाख लोगों का नाम नहीं शामिल था. अब फाइनल एनआरसी में उन लोगों के नाम शामिल किए जा रहे हैं, जो 24 मार्च 1971 से पहले असम के नागरिक हैं या उनके पूर्वज राज्य में रहते आए हैं. इसका वेरिफिकेशन सरकारी डॉक्यूमेंट के जरिए किया गया है.

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NRC अथॉरिटी के शीर्ष अधिकारियों ने नाम नहीं छापने की शर्त पर बताया कि Final List में नाम नहीं होने के बावजूद लोगों को खुद को भारतीय नागरिक साबित करने के और मौके दिए जाएंगे. ऐसे विदेशी नागरिक पहले ट्रिब्यूनल में जाएंगे, उसके बाद High Court और फिर Supreme Court में अपील कर सकेंगे. लोगों को राज्य सरकार भी कानूनी मदद देगी. लोगों को इस संबंध में अपील करने के लिए 120 दिन का समय मिलेगा. पहले ये समय सीमा सिर्फ 60 दिन थी.

असम में फिलहाल 6 डिटेंशन सेंटर चल रहे हैं. इनमें करीब 1 हजार अवैध नागरिक रह रहे हैं. इनमें ज्यादातर बांग्लादेश और म्यांमार के हैं, जो देश की सीमा में बिना किसी कागजात के घुस आए या वीजा अवधि खत्म होने के बाद भी राज्य में बने रहे. हालांकि सरकार ने साफ कर दिया है कि नागरिकता खोने के बावजूद भी लोगों को डिटेंशन सेंटर नहीं भेजा जाएगा.