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NRC पर बिफरे असदुद्दीन ओवैसी, बोले- बीजेपी गैर मुस्‍लिमों को दे सकती है नागरिकता

सरकार जहां एनआरसी का बचाव कर रही है, वहीं विपक्षी दलों के नेता सरकार की नीयत पर शक जाहिर कर रहे हैं.

Updated on: 31 Aug 2019, 02:36 PM

highlights

  • सरकार कर रही है एनआरसी का बचाव, विपक्ष जता रहा आशंका
  • जिनको एनआरसी में नहीं मिली जगह, वो कर सकते हैं अपील 
  • उन्‍हें न विदेशी घोषित किया जाएगा, न डिटेंशन सेंटर भेजा जाएगा 

नई दिल्ली:

असम में एनआरसी की फाइनल लिस्‍ट जारी हो गई है. 19 लाख से अधिक लोगों को लिस्‍ट में जगह नहीं मिली है. इनलोगों को विदेशी ट्रिब्‍यूनल में जाने का मौका दिया गया है. अभी न तो इन्‍हें विदेशी घोषित किया जाएगा और न ही डिटेंशन सेंटर भेजा जाएगा. दूसरी ओर, इस मामले को लेकर देश भर से प्रतिक्रियाएं आने लगी हैं. सरकार जहां एनआरसी का बचाव कर रही है, वहीं विपक्षी दलों के नेता सरकार की नीयत पर शक जाहिर कर रहे हैं. एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने भी सरकार पर NRC को लेकर हमला बोला है.

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एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि मेरा अपना संदेह है कि नागरिक संशोधन विधेयक के माध्यम से बीजेपी एक बिल ला सकती है, जिसमें वह सभी गैर-मुस्लिमों को नागरिकता देने की कोशिश कर सकते हैं, जो फिर से समानता के अधिकार का उल्लंघन होगा. ओवैसी ने कहा, बीजेपी को सबक सीखना चाहिए उन्हें हिंदुओं और मुसलमानों के संदर्भ में पूरे देश में NRC के लिए पूछना बंद कर देना चाहिए. उन्हें असम में जो हुआ है, उससे सीखना चाहिए. अवैध प्रवासियों के तथाकथित मिथक का भंडाफोड़ हुआ है.

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ओवैसी ने यह भी कहा कि असम में कई लोगों ने मुझे बताया है कि माता-पिता के नाम शामिल हैं, लेकिन उनके बच्चों के नाम शामिल नहीं हैं. उदाहरण के लिए मोहम्मद सनाउल्लाह, जिन्‍होंने सेना में सेवा की है, उनका मामला हाई कोर्ट में लंबित है. मुझे यकीन है कि उन्‍हें भी न्याय मिलेगा.

इससे पहले शनिवार सुबह 10 बजे असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (National Register of Citizens) की फाइनल लिस्ट जारी कर दी गई. लिस्ट में 19 लाख से अधिक लोगों के नाम नहीं हैं. एनआरसी के स्‍टेट कोआर्डिनेटर प्रतीक हजेला ने बताया, कुल 3,11,21,004 व्यक्तियों को NRC के लिए योग्‍य पाया गया है. 19,06,657 व्यक्ति इसमें अयोग्‍य पाए गए हैं. इनलोगों ने अपने दावे पेश नहीं किए थे. अब इनलोगों के सामने विदेशी ट्रिब्यूनल के समक्ष अपील दायर करने का विकल्‍प होगा.