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अनुच्छेद 370 संबंधित याचिकाओं की सुनवाई के लिए संविधान पीठ गठित, जानें कब होगी सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू एवं कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को हटाने से संबंधित कई याचिकाओं की सुनवाई के लिए पांच जजों की संविधान पीठ गठित की है.

Updated on: 28 Sep 2019, 11:02 PM

नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू एवं कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को हटाने से संबंधित कई याचिकाओं की सुनवाई के लिए पांच जजों की संविधान पीठ गठित की है. पीठ की अध्यक्षता न्यायमूर्ति एनवी रमना करेंगे. आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि पीठ मामले की सुनवाई अक्टूबर के पहले सप्ताह से करेगी. याचिकाओं में केंद्र के निर्णय की संवैधानिक वैधता और अनुच्छेद के प्रावधानों को खत्म करने के राष्ट्रपति के आदेश को चुनौती दी गई है.

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगाई ने अगस्त में याचिकाओं को संविधान पीठ के पास भेजते हुए कहा था कि एक बड़ी पीठ अक्टूबर के पहले सप्ताह से मामले की सुनवाई करेगी.

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इस संबंध में कई लोगों ने याचिकाएं दाखिल की हैं. इनमें नेशनल कांफ्रेंस, सज्जाद लोन नीत पीपुल्स कांफ्रेंस और कई लोगों की याचिकाएं शामिल हैं. इसके अलावा मामले में अधिवक्ता एमएल शर्मा ने भी याचिका दाखिल की है. शर्मा मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने वाले पहले व्यक्ति थे.

इन याचिकाओं में जम्मू एवं कश्मीर राज्य को जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख के रूप मे दो केंद्रशासित प्रदेश बनाने के निर्णय को भी चुनौती दी गई है.