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जम्‍मू-कश्‍मीर से अनुच्‍छेद 35A खत्‍म, कैबिनेट के प्रस्‍ताव को राष्‍ट्रपति ने दी मंजूरी

इससे पहले Article 370 और 35A को हटाने का प्रस्‍ताव गृह मंत्री अमित शाह ने राज्‍यसभा में पेश किया.

Updated on: 05 Aug 2019, 01:07 PM

नई दिल्‍ली:

जम्‍मू-कश्‍मीर से अनुच्‍छेद 35A को खत्‍म कर दिया गया है. वहीं कैबिनेट के प्रस्‍ताव को राष्‍ट्रपति ने मंजूरी भी दे दी है. इससे पहले Article 370 और 35A को हटाने का प्रस्‍ताव गृह मंत्री अमित शाह ने राज्‍यसभा में पेश किया. गृहमंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में कहा कि अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे. खंड 1 को छोड़कर बाकी सारी खंड को हटाने की मांग की. गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 पर पुनर्विचार किये जाने की मांग की है. उन्होंने धारा 35 ए खत्म करने की सिफारिश की है. अमित शाह ने कहा कि मैं सभी चीजों पर जवाब देने के लिए तैयार हूं.

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क्या है 35A और क्यों इस पर मचा है बवाल, आइये जानते हैं-

  • Article 35A संविधान (Constitution of India) का वह अनुच्छेद है जिसमें जम्मू कश्मीर विधानसभा को लेकर प्रावधान है कि वह राज्य में स्थायी निवासियों को पारभाषित कर सके.
  • साल 1954 में 14 मई को राष्ट्रपति डॉ राजेंद्र प्रसाद (President Rajendra Prasad) ने एक आदेश से पारित किया था.
  • इस आदेश के जरिए संविधान में एक नया अनुच्छेद 35 A जुड़ गया. अनुच्छेद- 370 के तहत यह अधिकार दिया गया है.
  • साल 1956 में जम्मू कश्मीर का संविधान (Constitution of Jammu and Kashmir) बनाया गया जिसमें स्थायी नागरिकता (Permanent residency) को परिभाषित किया गया है.
  • जम्मू कश्मीर के संविधान में कहा गया 35 है कि स्थायी नागरिक वह व्यक्ति है जो 14 मई 1954 को राज्य का नागरिक रहा हो या फिर उससे पहले के 10 सालों से राज्य में रह रहा हो, और उसने वहां संपत्ति खरीद रखी हो.
  • इस अनुच्छेद के मुताबिक, किसी भी दूसरे राज्य का निवासी कश्मीर में जाकर जमीन नहीं खरीद सकता.
  • इसके अलावा कश्मीर राज्य सरकार (Jammu Kashmir State Government Jobs) की नौकरी भी उसे नहीं मिल सकती.
  • इस अनुच्छेद के मुताबिक यदि राज्य की कोई महिला भारत के किसी अन्य राज्य के व्यक्ति से शादी कर लेती है तो उससे सारे अधिकार छीन लिए जाते हैं लेकिन पुरुषों के लिए यह नियम लागू नहीं होता है.