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भ्रष्टाचार पर लगेगी लगाम! लोकसभा में रिश्वतखोरी को रोकने के लिए विधेयक पास

लोकसभा में मंगलवार को भ्रष्टाचार रोधी विधेयक पास किया गया। इस विधेयक में रिश्वत देने वालों के साथ साथ अभियोजन पक्ष से लेकर सरकार के पूर्व अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई को मंजूरी दी गई है।

Updated on: 24 Jul 2018, 06:31 PM

नई दिल्ली:

लोकसभा में मंगलवार को भ्रष्टाचार रोधी विधेयक पास हो गया है। इस विधेयक में रिश्वत देने वालों के साथ साथ अभियोजन पक्ष से लेकर सरकार के पूर्व अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई को मंजूरी दी गई है।

भ्रष्टाचार रोकथाम (संशोधित) विधेयक 2018 को पेश करते हुए कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि विधेयक उन अधिकरियों को सुरक्षा प्रदान करेगा, जो अपना कार्य ईमानदारी से करते हैं।

उन्होंने कहा कि विधेयक में भ्रष्टाचार के मामलों में शीध्र सुनवाई सुनिश्चित करने का प्रावधान है। मंत्री ने कहा कि सरकार भ्रष्टाचार के लिए जीरो टॉलरेंस के प्रति बचनबद्ध है।

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विधेयक में रिश्वत लेने के दोषियों पर जुर्माने के साथ साथ तीन से लेकर सात साल जेल की सजा का प्रावधान कर दिया गया है। यह विधेयक भ्रष्टाचार की रोकथान अधिनियम 1988 में संशोधन करता है।

इस विधेयक में रिश्वत देने वालों को पहली बार शामिल किया गया है और उनपर भी सात साल तक की जेल और जुर्माना या फिर दोनों लगाया जाएगा।

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