गुजरात: मानहानि के केस में राहुल गांधी को मिली जमानत, बोले- मुझ पर गलत आरोप लगे हैं
अहमदाबाद महानगर न्यायालय ने राहुल गांधी को जमानत दे दी है.
नई दिल्ली:
मानहानि के एक और मामले में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आज अहमदाबाद महानगर कोर्ट पहुंचे, जहां अहमदाबाद जिला सहकारी बैंक (एडीसीबी) और उसके चेयरमैन अजय पटेल ने उनके खिलाफ यह केस दर्ज कराया है. अहमदाबाद महानगर न्यायालय ने राहुल गांधी को जमानत दे दी है. बता दें कि राहुल गांधी ने नोटबंदी के दौरान बैंक पर गंभीर आरोप लगाया था. हालांकि, इसके बाद राहुल गांधी
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कोर्ट के निकलने के बाद राहुल गांधी ने कहा, मुझ पर गलत आरोप लगाए गए हैं. कोर्ट में राहुल गांधी के वकील ने कहा कि समन जारी हुआ था, इसलिए राहुल गांधी कोर्ट में पेश हुए, लेकिन जमानत की जरूरत नहीं है. एडीसीबी (ADCB) के वकील ने कहा- जमानत की दरखास्त करनी होगी, फिर कोर्ट निर्णय करेगा. क्रिमिनल केस में जमानत के बिना रिहाई नहीं हो सकती है. इसके बाद अहमदाबाद महानगर कोर्ट ने 15 हजार के बॉन्ड पर राहुल गांधी को जमानत दे दी. इस मामले में अब अगली सुनवाई 7 सितंबर को होगी.
#Gujarat: Ahmedabad Metropolitan Court grants bail to Rahul Gandhi, in connection with criminal defamation suit filed against him by Ahmedabad District Cooperative Bank and its chairman Ajay Patel. (file pic) pic.twitter.com/DrX4qmZSQu
— ANI (@ANI) July 12, 2019
गुजरात कांग्रेस प्रवक्ता मनीष दोषी ने इससे पहले राहुल की पेशी के बारे में जानकारी दी थी और बताया था कि पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला को भी समन जारी हुआ है. पिछले साल राहुल गांधी और रणदीप सिंह सुरजेवाला ने दावा किया था कि अहमदाबाद जिला सहकारी बैंक नोटबंदी के पांच दिन के भीतर 745.59 करोड़ रुपये के बंद हो चुके नोट बदलने के घोटाले में शामिल था. इसके बाद यह मुकदमा दायर किया गया था. गृह मंत्री अमित शाह एडीसी बैंक के निदेशकों में से एक हैं.
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कांग्रेस के दोनों नेताओं के खिलाफ प्रथम दृष्टया सबूतों को देखते हुए अदालत ने नौ अप्रैल को समन जारी किए थे. शिकायतकर्ताओं ने कहा था कि इन्होंने बैंक के खिलाफ 'झूठे और मानहानिकारक आरोप' लगाए हैं. समन देने से पहले अदालत ने मामले में आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा-202 के तहत जांच कराई थी.
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