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अगस्ता वेस्टलैंड मामले में गौतम खेतान को नोटिस जारी, कोर्ट ने ED को दी पूछताछ की मंजूरी

अगस्ता वेस्टलैंड घूसखोरी मामले (AgustaWestland case) में सह आरोपी वकील गौतम खेतान (Gautam Khaitan) की जमानत रद्द कराने की मांग वाली ईडी की याचिका पर रॉउज एवेन्यू कोर्ट ने नोटिस जारी किया है.

Updated on: 21 Dec 2019, 04:26 PM

नई दिल्‍ली:

अगस्ता वेस्टलैंड घूसखोरी मामले (AgustaWestland case) में सह आरोपी वकील गौतम खेतान (Gautam Khaitan) की जमानत रद्द कराने की मांग वाली ईडी की याचिका पर रॉउज एवेन्यू कोर्ट ने नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने नोटिस जारी कर 20 जनवरी तक गौतम खेतान से जवाब मांगा है. इसके साथ ही कोर्ट ने ईडी को गौतम खेताम से पूछताछ के लिए मंजूरी दे दी है. 

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रॉउज एवेन्यू कोर्ट ने शनिवार को सह आरोपी वकील गौतम खेतान की जमानत याचिका पर सुनवाई की. इस दौरान ईडी ने जमानत रद्द करने की मांग की. इस पर कोर्ट ने गौतम खेतान को नोटिस जारी 20 जनवरी तक जवाब मांगा है. इस मामले की अगली सुनवाई 20 जनवरी को ही होगी. इसके साथ ही कोर्ट ने गौतम खेतान से पूछताछ के लिए ईडी को इजाजत दी. ईडी 3 जनवरी को गौतम खेतान से पूछताछ करेगा.

ईडी ने पिछले दिनों गौतम खेतान को ब्लैक मनी एक्ट के तहत काले धन के मामले में गिरफ्तार किया था. खेतान को विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार के समक्ष पेश किया गया, जिन्होंने ईडी को उससे पूछताछ के लिए अतिरिक्त छह दिनों की इजाजत प्रदान की थी. ईडी का कहना है कि उन्हें खेतान के दो अकाउंट के बारे में पता चला है जिसमें 50 करोड़ की रकम का पता चला है. खेतान का ज़िम्बावे की बांडा फैमिली से लिंक के बारे में भी पता चला है.

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गौरलतब है कि आयकर विभाग ने गौतम खेतान के दिल्ली-एनसीआर में ठिकानों में छापेमारी की थी. आयकर विभाग ने दावा किया था कि उन्होंने खेतान के खिलाफ सबूतों को इकठ्ठा किया है, जिसमें यूपीए के शासन के दौरान अगस्ता के अलावा अन्य रक्षा सौदे में कथित घूस ली गई है. इससे पहले खेतान को अगस्ता वेस्टलैंड सौदे में कथित संलिप्तता के लिए सितंबर 2014 में गिरफ्तार किया गया था. सीबीआई के आरोपपत्र में खेतान अगस्ता वेस्टलैंड करार के पीछे का दिमाग बताया गया है.