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अगस्ता वेस्टलैंड: मिशेल की याचिका पर तिहाड़ के अधिकारियों से जवाब तलब, आज जमानत याचिका पर कोर्ट सुनाएगा फैसला

अगस्ता वेस्टलैंड मामले में गिरफ्तार मिशेल की जेल में अलग कोठरी में रखे जाने के अनुरोध वाली याचिका पर तिहाड़ जेल के अधिकारियों से जवाब मांगा है.

Updated on: 22 Dec 2018, 02:18 AM

नई दिल्ली:

दिल्ली की एक अदालत ने अगस्ता वेस्टलैंड मामले में गिरफ्तार क्रिश्चियन मिशेल की जेल में अलग कोठरी में रखे जाने के अनुरोध वाली याचिका पर तिहाड़ जेल के अधिकारियों से जवाब मांगा है. मिशेल का कहना है कि दूसरे कैदी उससे 'असहज करने वाले सवाल' पूछ रहे हैं. मिशेल ने अपनी याचिका में कहा कि उसे 40 अन्य कैदियों के साथ एक कोठरी में रखा गया है जो व्यापक रूप से उससे 'बातचीत का प्रयास' कर रहे हैं और लंबित जांच से संबंधित सवाल पूछ रहे हैं. 

याचिका में कहा गया, 'यहां यह बताना भी जरूरी है कि आरोपी से (जेल की कोठरी में) बातचीत करने वाले लोगों की सुरक्षा भी किसी स्तर पर बाधित हो सकती है. आरोपी (मिशेल) द्वारा यह बताया गया कि कोठरी में रहने वाले दूसरे कैदी उससे असहज करने वाले सवाल पूछ रहे हैं जो आरोपी की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को प्रभावित करते हैं.' मिशेल ने यह भी कहा कि वह एक ब्रिटिश नागरिक है और उसे नियमों के मुताबिक 'साफ-सुधरी सुविधाएं' मुहैया कराई जाएं. 

मिशेल को 3,600 करोड़ रुपये के इस सौदे के सिलसिले में संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में गिरफ्तार किया गया था और प्रत्यर्पित करके चार दिसंबर को भारत लाया गया था. बुधवार को उसे 28 दिसंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था. मिशेल की ओर से अधिवक्ता एलजो के जोसफ और विष्णु शंकर ने यह आवेदन विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार के सामने दायर किया. उसमें तिहाड़ जेल के अधीक्षक को यह निर्देश देने की मांग की गई है कि वह आरोपी क्रिश्चियन जेम्स मिशेल को अलग कोठरी आवंटित करें. इस पर विशेष न्यायाधीश ने जेल अधिकारियों से मिशेल की याचिका पर जवाब देने को कहा है.

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अदालत ने इसके साथ ही मिशेल का पेशी वारंट जारी करते हुए जेल अधिकारियों से कहा कि उसे शनिवार को प्रवर्तन निदेशालय की याचिका के संबंध में अदालत में पेश किया जाए. प्रवर्तन निदेशालय ने हेलीकॉप्टर सौदे में अलग से धनशोधन का मामला दर्ज किया था.

अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर मामले में प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई जिन तीन कथित बिचौलियों की जांच कर रही है, मिशेल उनमें से एक है. दो अन्य गुइदो हाश्के और कार्लो गेरोसा हैं. अदालत शनिवार को ही मिशेल की जमानत याचिका पर फैसला सुनाएगी.