अगस्ता वेस्टलैंड मामला: आरोपी राजीव सक्सेना को 22 फरवरी तक के लिए मिली अंतरिम जमानत
अगस्ता मामले के आरोपी राजीव सक्सेना को कोर्ट से जमानत मिल गई है. दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने राजीव सक्सेना को 22 फरवरी तक की अंतरिम जमानत दे दी गई है.
नई दिल्ली:
अगस्ता वेस्टलैंड मामले में आरोपी राजीव सक्सेना को जमानत मिल गई है. दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने राजीव सक्सेना को 22 फरवरी तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी गई है. साथ ही कोर्ट ने राजीव को 5-5 लाख की दो बेल श्योरिटी जमा करने का निर्देश दिया है. बता दें कि राजीव शमशेर बहादुर सक्सेना 3,600 करोड़ रुपये के अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर धन शोधन मामले में वांछित है और लॉबिस्ट दीपक तलवार विदेशी फंडिंग के जरिए प्राप्त 90 करोड़ रुपये से अधिक की राशि का दुरुपयोग करने के मामले में ईडी तथा सीबीआई की वांछित सूची में है.
AgustaWestland case: Delhi's Patiala House Court grants interim bail to co-accused Rajiv Saxena till 22nd February. He has to furnish two bail surety of Rs 5 lakh each pic.twitter.com/EGLAOVix57
— ANI (@ANI) February 14, 2019
इस मामले में सह आरोपी और कथित बिचौलिए ब्रिटिश नागरिक क्रिश्चियन जेम्स मिशेल को हाल ही में दुबई से प्रत्यर्पित कर भारत लाया गया था. वह अभी न्यायिक हिरासत में है. सक्सेना के वकीलों ने आरोप लगाया कि उनके खिलाफ संयुक्त अरब अमीरात में प्रत्यर्पण की कोई कार्रवाई शुरू नहीं की गई और उन्हें भारत भेजते समय उनके परिवार या वकीलों से संपर्क नहीं करने दिया गया.
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गौरतलब है कि अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर धनशोधन मामले में सक्सेना को दुबई में अधिकारियों ने बुधवार की सुबह पकड़ा था और शाम में उसे भारत भेज दिया. वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाला मामले में वांछित दुबई के एक कारोबारी और एक कॉरपोरेट विमानन लॉबिस्ट को भारत प्रत्यर्पित किया गया और प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया.
इसके बाद 31 जनवरी को उसे पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया था जहां से उसे चार दिन की ईडी की रिमांड पर भेज दिया गया था. विशेष जज अरविंद कुमार की अदालत में ईडी ने सक्सेना की आठ दिन की हिरासत मांगी थी, लेकिन जज ने ईडी को सक्सेना से पूछताछ के लिए उसकी चार दिन की हिरासत दी. जिसे सोमवार यानी आज फिर से बढ़ाकर चार दिन और कर दिया गया.