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अगस्ता वेस्टलैंड: राजीव सक्सेना की अंतरिम जमानत 25 फरवरी तक बढ़ी

दिल्ली में एक अदालत ने अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी मामले में दुबई निवासी उद्योगपति राजीव सक्सेना की अंतरिम जमानत 25 फरवरी तक बढ़ा दी.

Updated on: 22 Feb 2019, 07:22 PM

नई दिल्ली:

दिल्ली में एक अदालत ने अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी मामले में दुबई निवासी उद्योगपति राजीव सक्सेना की अंतरिम जमानत 25 फरवरी तक बढ़ा दी. विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार ने सक्सेना की नियमित जमानत याचिका पर अपना निर्णय सुरक्षित रखा. सक्सेना चूंकि मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) का सहयोग कर रहा है, इसलिए ईडी ने स्वास्थ्य आधार पर दी गई सक्सेना की जमानत याचिका का विरोध नहीं किया.

सक्सेना ने अदालत को बताया था कि वह पीठ के दर्द, सुन्नपन और पैरों में भारी के साथ-साथ कई अन्य समस्याओं से पीड़ित है. संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) की सुरक्षा एजेंसियों ने 30 जनवरी को कॉर्पोरेट लॉबीस्ट दीपक तलवार के साथ सक्सेना को उसके दुबई स्थित आवास से गिरफ्तार कर उसी रात भारत प्रत्यर्पित कर दिया था. 

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ईडी के अनुसार, अगस्ता वेस्टलेंड के पक्ष में 12 वीवीआईपी हेलीकॉप्टर की आपूर्ति के ठेके को प्रभावित करने के लिए अधिवक्ता गौतम खेतान के साथ मिलकर सक्सेना ने विभिन्न राजनेताओं, प्रशासनिक अधिकारियों और भारतीय वायु सेना के अधिकारियों को रुपये देने के लिए धन शोधन करने के लिए दुनियाभर में कॉरपोरेट संरचना उपलब्ध कराई थी. सक्सेना का नाम उसकी पत्नी शिवानी के खिलाफ दायर आरोपपत्र में लिखा गया था. शिवानी ईडी से गिरफ्तार होने के बाद जमानत पर बाहर हैं.