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अगस्ता वेस्टलैंड मामला: बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल को चौथी बार लगा झटका, जमानत याचिका खारिज

अगस्‍ता वेस्‍टलैंड मामले (augusta westland case) में पकड़े गए बिचौलिये क्रिश्चियन मिशेल (christian michel) की जमानत अर्जी एक बार फिर से खारिज हो गई है.

Updated on: 07 Sep 2019, 04:26 PM

highlights

  • बिचौलिये क्रिश्चियन मिशेल की जमानत याचिका खारिज
  • राउज एवेन्‍यू कोर्ट ने ईडी और सीबीआई दोनों मामलों जमानत याचिका खारिज
  • क्रिश्चियन मिशेल ने कोर्ट से कहा था 600 घंटे पूछताछ हुई

नई दिल्ली:

अगस्‍ता वेस्‍टलैंड मामले (augusta westland case) में पकड़े गए बिचौलिये क्रिश्चियन मिशेल (christian michel) की जमानत अर्जी एक बार फिर से खारिज हो गई है. कोर्ट ने मिशेल की जमानत अर्जी चौथी बार खारिज कर दी है. क्रिश्चियन मिशेल की ओर से दिल्‍ली की राउज एवेन्‍यू कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की गई थी.

अगस्ता वेस्टलैंड सौदे में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) व सीबीआई दोनों मामलों में बिचौलिये क्रिश्चियन मिशेल की जमानत याचिका खारिज कर दी.

बता दें कि अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर खरीद के 3,600 करोड़ रुपये के सौदे से संबंधित मामले में कथित बिचौलिया ब्रिटिश कारोबारी क्रिश्चियन मिशेल से प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने 600 घंटे पूछताछ की है. यह जानकारी उनके द्वारा दाखिल जमानत याचिका में दी गई थी. उन्होंने अपने अधिवक्ता अल्जो के. जोसेफ के माध्यम से याचिका दाखिल की थी.

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याचिकामें कहा गया था कि आवेदक से हिरासत में दोनों एजेंसियों ने 600 घंटे पूछताछ की. आवेदक की हिरासत की अवधि 375 दिन हो चुकी है. इसमें दुबई की जेल में बिताई गई अवधि भी शामिल है.