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ICJ के फैसले के बाद आखिरकार पाकिस्‍तान ने कुलभूषण जाधव को दिया काउंसलर एक्‍सेस

अंतरराष्‍ट्रीय न्‍यायाधिकरण के फैसले के बाद पाकिस्‍तान ने भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को काउंसलर एक्‍सेस देने का फैसला किया है.

Updated on: 01 Aug 2019, 03:59 PM

नई दिल्‍ली:

अंतर्राष्ट्रीय न्‍यायाधिकरण के फैसले के बाद पाकिस्तान ने आखिरकार कुलभूषण जाधव को कांउंसलर एक्सेस देने का फैसला किया है. विभिन्न पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, नई दिल्‍ली को इसकी आधिकारिक सूचना भेज दी गई है. यह फैसला 19 जुलाई को ICJ के फैसले के बाद आया है, जिसमें पाकिस्तान को आदेश दिया गया था कि वह जाधव को दी गई मौत की सजा पर पुनर्विचार करे और भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी को काउंसलर एक्सेस (राजनयिक पहुंच) प्रदान करे.

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अंतरराष्‍ट्रीय न्‍यायाधिकरण के फैसले के बाद पाकिस्‍तान ने भारत और कुलभूषण जाधव को काउंसलर एक्‍सेस दिए जाने की सूचना दी. वियना सम्मेलन के अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 1 (बी) के तहत पाकिस्‍तान ने काउंसलर एक्‍सेस दिया है. जाधव की गिरफ्तारी के बाद से ही भारत काउंसलर एक्‍सेस दिए जाने के लिए पाकिस्‍तान से मांग कर रहा है. पाकिस्‍तान की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि जिम्‍मेदार राष्‍ट्र होने के नाते पाकिस्तान कुलभूषण जाधव को काउंसलर एक्सेस देगा.

यह भी कहा गया है कि जाधव को जो भी एक्‍सेस दिया जाएगा, वह पाकिस्‍तान के कानून के अनुसार होगा. अप्रैल 2017 में सेवानिवृत्त भारतीय नौसेना अधिकारी को एक पाकिस्तानी सैन्य अदालत ने "जासूसी और आतंकवाद" के आरोप में मौत की सजा सुनाई थी.

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कुलभूषण जाधव मामले के मामले में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारी शर्मिंदगी के बावजूद पाकिस्तान के रुख में कुछ खास बदलाव नहीं आया है. पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने आईसीजे के फैसले के बाद कहा था, कुलभूषण जाधव पाकिस्तान के कानून के मुताबिक दोषी पाए गए थे. इमरान ने यह भी कहा था कि आईसीजे ने कुलभूषण जाधव को बरी नहीं किया था. इसलिए पाकिस्तान कानून के अनुसार आगे बढ़ेगा.