अरुणाचल प्रदेश में 3 जिलों से AFSPA आंशिक रूप से हटाया गया
रक्षा बलों को अतिरिक्त शक्तियां देने वाला सशस्त्र बल (विशेषाधिकार) कानून (अफस्पा) अरुणाचल प्रदेश के 9 में से 3 जिलों से आंशिक रूप से हटा लिया गया है.
नई दिल्ली:
रक्षा बलों को अतिरिक्त शक्तियां देने वाला सशस्त्र बल (विशेषाधिकार) कानून (अफस्पा) अरुणाचल प्रदेश के 9 में से 3 जिलों से आंशिक रूप से हटा लिया गया है. गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश के 3 जिलों (9 में से) को AFSPA से हटा दिया गया है. 31 मार्च को अरुणाचल प्रदेश के छह जिलों में कानून-व्यवस्था की स्थिति को लेकर समीक्षा की गई थी. अफस्पा के तहत अशांत क्षेत्र की स्थिति की समीक्षा की गई थी.
गृह मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि ‘‘अशांत क्षेत्र’’ घोषित अरुणाचल प्रदेश के चार थाना क्षेत्र रविवार से विशेष कानून के अंतर्गत नहीं हैं. जिन थाना क्षेत्रों से आफस्पा हटाया गया है उसमें पश्चिम कामेंग जिले के बालेमू तथा भालुकपोंग थाने, पूर्वी कामेंग जिले का सेइजोसा थाना और पापुमपारे जिले का बालीजान थाना शामिल है.
इसे भी पढ़ें: पाकिस्तान की तरफ से फेंके गए 3 से 4 बमों को भारतीय वायुसेना ने किया तबाह: सूत्र
यह कदम राज्य में कानून लागू होने के 32 साल बाद उठाया गया. हालांकि यह कानून म्यांमार के सटे इलाकों में लागू रहेगा. न्यायमूर्ति बीपी जीवन रेड्डी समिति ने राज्य से अफस्पा हटाने की सिफारिश की थी. इस कानून के तहत सुरक्षा बल किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं और किसी भी परिसर में छापा मार सकते हैं.
इस कानून को 20 फरवरी 1987 को लागू किया गया था. यह कानून असम और केंद्र शासित प्रदेश मणिपुर में पहले से लागू था. अरुणाचल प्रदेश के बाद मेघालय, मिजोरम और नगालैंड अस्तित्व में आए और इन राज्यों में भी यह कानून लागू किया गया था.
वीडियो
IPL 2024
मनोरंजन
धर्म-कर्म
-
Hanuman Jayanti 2024: हनुमान जयंती पर गलती से भी न करें ये काम, बजरंगबली हो जाएंगे नाराज
-
Vastu Tips For Office Desk: ऑफिस डेस्क पर शीशा रखना शुभ या अशुभ, जानें यहां
-
Aaj Ka Panchang 20 April 2024: क्या है 20 अप्रैल 2024 का पंचांग, जानें शुभ-अशुभ मुहूर्त और राहु काल का समय
-
Akshaya Tritiya 2024: 10 मई को चरम पर होंगे सोने-चांदी के रेट, ये है बड़ी वजह