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शाहीनबाग प्रदर्शनकारियों से बातचीत करेंगे वकील संजय हेगड़े, जानें 13 बड़ी बातें

शाहीन बाग से जुड़ी याचिका पर सोमवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की. कोर्ट ने कहा कि विरोध प्रदर्शन की वजह कितनी भी वाजिब क्यों न हो, सड़क को ऐसे ब्लॉक नहीं किया जा सकता.

Updated on: 17 Feb 2020, 02:45 PM

नई दिल्‍ली:

शाहीन बाग में 64 दिन से चल रहे गतिरोध से जुड़ी याचिका पर सोमवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की. कोर्ट ने कहा कि विरोध प्रदर्शन की वजह कितनी भी वाजिब क्यों न हो, सड़क को ऐसे ब्लॉक नहीं किया जा सकता. कोर्ट ने कहा, हम अधिकारों की रक्षा के लिए विरोध प्रदर्शन के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन सवाल यह है किविरोध प्रदर्शन कहां किया जाए. आज प्रदर्शन यहां हो रहा है, कल कहीं और होगा. अगर ऐसे जारी रहा तो शहर के विभिन्न इलाके ब्लॉक हो जाएंगे. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि यह संदेश नहीं जाना चाहिए कि कोर्ट उनके आगे झुक रहा है. अगर बातचीत से कोई रास्‍ता नहीं निकलता है तो अथॉरिटी कार्रवाई करने को स्‍वतंत्र होगी. सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की जानें बड़ी बातें: 

  1. प्रदर्शन के नाम पर कहीं भी रास्‍ता बंद नहीं होना चाहिए.
  2. समस्‍या कितनी भी व्‍यापक हो, रास्‍ता बंद करने से गलत उदाहरण जाएगा.
  3. रास्‍ता ब्‍लॉक करने से दिल्‍ली में ट्रैफिक की समस्‍या पेश आ रही है.
  4. हम अधिकारों की रक्षा को लेकर प्रदर्शन के खिलाफ नहीं हैं.
  5. हर कोई सड़क पर उतर आएगा तो क्‍या होगा.
  6. आप दिल्ली को जानते हैं, लेकिन दिल्ली के ट्रैफिक को नहीं. ट्रैफिक नहीं बंद होना चाहिए.
  7. लोकतंत्र लोगों की अभिव्यक्ति से ही चलता है, लेकिन इसकी एक सीमा है.
  8. विरोध का यह तरीका गलत है, बातचीत कर लोगों को समझाएं.
  9. सुप्रीम कोर्ट ने वकील संजय हेगड़े से प्रदर्शनकारियों से बातचीत करने को कहा. संजय चाहें तो किसी और की भी मदद ले सकते हैं.
  10. ऐसा संदेश नहीं जाना चाहिए कि कोर्ट उनके आगे झुक रहा है.
  11. सॉलीसीटर जनरल : बच्‍चों-महिलाओं को ढाल बनाया जा रहा है, रास्‍ते को पूरी तरह ब्‍लॉक किया गया, प्रदर्शनकारियों को हटाना ही एकमात्र रास्‍ता है.
  12. प्रदर्शन इस तरह हो कि सड़क ब्‍लॉक न हो.
  13. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्‍ली पुलिस कमिश्‍नर से हलफनामा देने को कहा.