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2G मामला: जवाब देने के लिए मांगा समय तो अदालत ने कहा, 'पौधे लगाओ'

अदालत ने चंदोलिया से तीन सौ जबकि आसिफ बलवा एवं अग्रवाल को (3000 के अलावा) 500 पौधे लगाने को कहा.

Updated on: 08 Feb 2019, 06:30 AM

नई दिल्ली:

'टू जी' मामले में स्वान टेलीकॉम के प्रमोटर शाहिद बलवा सहित कई लोगों और फर्मों के और समय मांगने पर दिल्ली हाई कोर्ट ने जुर्माने के तौर पर 16 हजार से अधिक पौधे लगाने का निर्देश दिया. ईडी और सीबीआई ने '2 जी' मामले में बलवा और अन्य व्यक्तियों तथा फर्मों को बरी किये जाने के निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी है. न्यायमूर्ति नजमी वजीरी ने कहा कि पौधारोपण का अभियान दिल्ली के दक्षिण रिज वन क्षेत्र में चलाया जाए. न्यायाधीश ने बलवा, कुसेगांव फ्रूट्स एंड वेजीटेबल्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक राजीव अग्रवाल तथा कंपनियों- डायनेमिक रिएलिटी, डीबी रिएलिटी लिमिटेड और निहार कन्स्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड को ईडी के मामले में जवाब देने के लिए एक अंतिम अवसर प्रदान किया. 

अदालत ने प्रत्येक को यहां तीन-तीन हजार पौधे लगाने का आदेश दिया. अदालत ने कहा कि अंतिम आदेश पारित होने के बाद से तीन महीने गुजर चुके हैं लेकिन कुछ पक्षों ने अब तक जवाब दायर नहीं किया है. निचली अदालत ने ईडी के धनशोधन मामले में पूर्व टेलीकॉम मंत्री ए राजा तथा द्रमुक सांसद कनिमोझी सहित अन्य व्यक्तियों तथा तीन कंपनियों को बरी कर दिया था. इसी तरह से, उच्च न्यायालय ने सीबीआई के मामले में जवाब सौंपने के लिए राजा के पूर्व निजी सचिव आर के चंदोलिया, कुसेगांव फ्रूट्स के निदेशक आसिफ बलवा और अग्रवाल को अंतिम अवसर का अनुरोध स्वीकार किया.

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अदालत ने चंदोलिया से तीन सौ जबकि आसिफ बलवा एवं अग्रवाल को (3000 के अलावा) 500 पौधे लगाने को कहा. सभी से इस संबंध में 15 फरवरी को वन विभाग (दक्षिण) के उपसंरक्षक के पास जाने को कहा गया है. कंपनी का प्रतिनिधित्व अधिकृत व्यक्ति करेंगे. इस मामले की अगली सुनवाई 26 मार्च को होगी.