logo-image

भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी की जमानत याचिका वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट अदालत ने तीसरी बार खारिज की

ब्रिटेन की एक अदालत ने भगोड़ा हीरा कारोबारी नीरव मोदी की जमानत याचिका तीसरी बार बुधवार को खारिज कर दी

Updated on: 09 May 2019, 09:32 AM

नई दिल्ली:

बुधवार को भगोड़े हीरा व्यापारी नीरव मोदी ब्रिटेन की अदालत के सामने जमानत के लिए तीसरी बार अपील की. आपको बता दें कि कोर्ट इससे पहले दो बार नीरव मोदी की जमानत अर्जी खारिज कर चुका है. पंजाब नेशनल बैंक (PNB) में दो अरब डॉलर की धोखाधड़ी और मनी लॉड्रिंग के आरोपी नीरव मोदी को भारत सरकार वापस लाने का प्रयास कर रही है. ब्रिटेन की एक अदालत ने भगोड़ा हीरा कारोबारी नीरव मोदी की जमानत याचिका चौथी बार बुधवार को खारिज कर दी और उसकी न्यायिक हिरासत 30 मई तक बढ़ा दी.

वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट अदालत ने मेट्रोपॉलिटन पुलिस को आदेश दिया कि वह नीरव को अगली सुनवाई की तिथि 30 मई तक अपनी हिरासत में रखे. 48 वर्षीय कारोबारी भारत में 13,000 करोड़ रुपये के पंजाब नेशनल बैंक (PNB) धोखाधड़ी मामले में वांछित है। उसे 19 मार्च को होलबोर्न से गिरफ्तार किया गया था.

यह भी पढ़ें -अब विदेशी मीडिया ने भी माना कि भारत ने बालाकोट एयरस्ट्राइक में मारे गए थे 170 आतंकी

होलबोर्न से गिरफ्तारी के बाद से ही वह प्रत्यर्पण कार्यवाही के खिलाफ लड़ रहा है.  नीरव को वीडियो कॉफ्रेंसिंग के जरिए दक्षिण पश्चिम लंदन स्थित वैंड्सवर्थ जेल से अदालत में पेश किया गया. नीरव और उसके मामा मेहुल चोकसी के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) 13,000 करोड़ रुपये की बैंक धोखाधड़ी मामले के संबंध में जांच कर रही हैं.

यह भी पढ़ें -किसके आदेश पर यूपीए सरकार में हुई थी सर्जिकल स्‍ट्राइक, किसने दिया था आदेश, पीएम मोदी ने कांग्रेस के दावे पर उठाए सवाल