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बीएस-3 गाड़ियां बैन करने को लेकर नितिन गडकरी ले सकते हैं कानूनी मदद

सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बीएस-3 वाहनों की बिक्री पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेकर कहा है कि वे इस मामले को लेकर कानूनी समाधान तलाशेंगे।

Updated on: 31 Mar 2017, 12:25 PM

highlights

  • नितिन गडकरी का बयान, बीएस-3 बैन को लेकर ले सकते हैं कानूनी मदद
  • सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार एक अप्रैल से नहीं बिकेंगे बीएस-3 गाड़ियां

नई दिल्ली:

सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बीएस-3 वाहनों की बिक्री पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेकर कहा है कि वे इस मामले को लेकर कानूनी समाधान तलाशेंगे।

नितिन गडकरी ने संवाददाताओं से बातचीत के दौरान कहा कि हमलोग अदालत के फैसले का सम्मान करते हैं। उन्होंने कहा कि उसे लागू करते वक्त अगर कुछ कानूनी मदद ली जा सकती है तो हमलोग ऐसा करेंगे।

सुप्रीम कोर्ट ने देशभर में प्रदूषण को लेकर बुधवार को अहम फैसला सुनाया था। कोर्ट के आदेश के अनुसार 1 अप्रैल 2017 से ऑटो निर्माता कंपनियां बीएस-3 गाड़ियां नहीं बेच पाएंगी।

कोर्ट के इस फैसले के कारण वाहन निर्माता कंपनियों को बड़ा झटका लगा। कंपनियों के स्टॉक में करीब 8.2 लाख गाडियां हैं। कोर्ट ने कहा कि कंपनियों को पता था कि 1 अप्रैल 2017 से BS 4 गाडियां ही बेची जा सकेंगी। इसके बावजूद कंपनियों ने स्टाक खत्म नहीं किया।

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कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि सड़क पर चलने वाली गाड़ियों के अनुपात में संख्या कम हो, लेकिन लोगों के स्वास्थ्य को ताक पर नहीं रखा जा सकता।

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