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RTI कार्यकर्ता का दावा, जेल में बंद शशिकला को मिले हैं 5 कमरे, खाना बनवाने की विशेष सुविधा

4 साल की सजा काट रही शशिकला को लेकर मूर्ति ने कहा कि जेल में खाना बनाने का कोई प्रावधान नहीं है लेकिन जेल अधिकारियों ने एक दोषी को शशिकला के खाना बनाने के लिए रख दिया है.

Updated on: 20 Jan 2019, 05:00 PM

बेंगलुरू:

आरटीआई कार्यकर्ता एन मूर्ति ने दावा किया है कि भ्रष्टाचार के आरोप में जेल की सजा काट रही ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (AIADMK) की पूर्व नेता वी के शशिकला को जेल मे विशेष सुविधाएं दी जा रही हैं. मूर्ति ने रविवार को कहा कि जेल अधिकारियों के खिलाफ आरोप लगाए थे कि उन्होंने शशिकला को 5 रूम की व्यवस्था की हैं. उन्होंने कहा, 'वे 1 कमरे की हकदार है लेकिन उन्हें 4 दिया गया है. दूसरे 4 कमरों में 14 फरवरी 2017 तक सजा काट रही महिलाएं रह रहीं थी, उसके बाद इन सबको बाहर कर दिया गया और सभी 5 कमरे उनको (शशिकला) को दे दिेए गए.'

बेंगलुरू की सेंट्रल जेल में 4 साल की सजा काट रही शशिकला को लेकर मूर्ति ने कहा कि जेल में खाना बनाने का कोई प्रावधान नहीं है लेकिन जेल अधिकारियों ने एक कैदी को शशिकला के खाना बनाने के लिए रख दिया है.

उन्होंने कहा, 'उनके (शशिकला) मामले में कानून की अनदेखी की गई है. लोग समूहों में आते हैं, सीधे उनके कमरे में जाते हैं और 3-4 घंटे तक रहते हैं. यह सीधा नियमों का उल्लंघन है.'

वीके शशिकला को जेल में दी जा रही विशेष सुविधाओं के आरोपों पर कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री जी परमेश्वर ने जवाब देने से इंकार कर दिया और कहा, 'आपको गृह मंत्री से पूछना चाहिए. मैं उनके लिए जवाब नहीं दे सकता.' जब उनसे पूछा गया कि क्या यह उनके गृह मंत्री रहते हुआ तो उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा नहीं लगता है.

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सुप्रीम कोर्ट ने 14 फरवरी 2017 को तत्कालीन AIADMK प्रमुख जयललिता की करीबी सहयोगी रही वी के शशिकला और दो अन्य को आय से अधिक मामले में दोषी ठहराया था, जबकि जयललिता के निधन की वजह से उनके खिलाफ यह मामला बंद कर दिया गया था. जयललिता का निधन 5 दिसंबर, 2016 को हुआ था.

कोर्ट ने भ्रष्टाचार के मामले में पुनर्विचार याचिका को भी खारिज कर दिया था. शीर्ष अदालत द्वारा उनकी सजा बरकरार रखे जाने के बाद शशिकला साल 2017 के 15 फरवरी से 4 साल जेल की सजा काट रही हैं.

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जयललिता के मुख्यमंत्री रहते समय आय से अधिक 66 करोड़ रुपये की संपत्ति अर्जित करने के मामले में सितंबर 2014 में बेंगलुरु की स्पेशल कोर्ट ने जयललिता, शशिकला और उनके दो रिश्तेदारों को चार साल की सजा और 100 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था. जिसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था.