उत्तराखंड में सरकार ने अफसरों के प्रमोशन में छूट पर लगाई रोक
उत्तराखंड सरकार ने राज्य की सेवाओं में सेवाकाल के दौरान मिल रही छूट पर फैसला लिया है। सरकार ने सेवाकाल के दौरान मिलने वाली 50 फ़ीसदी छूट पर रोक लगा दी है।
नई दिल्ली:
उत्तराखंड सरकार ने राज्य की सेवाओं में सेवाकाल के दौरान मिल रही छूट पर अहम फैसला लिया है। सरकार ने सेवाकाल के दौरान मिलने वाली 50 फ़ीसदी छूट पर रोक लगा दी है।
मुख्य सचिव एस रामास्वामी ने इस मामले में यह आदेश दिया है। इस फैसले से राज्य के चतुर्थ श्रेणी से लेकर पीसीएस अफसर तक प्रभावित होंगे।
उत्तराखंड में नवंबर 2010 में राज्य सेवा के अफसर और कर्मचारियों को पदोन्नति के लिए एक बार 50 फ़ीसदी की छूट देने का प्रावधान किया गया था।
यह लाभ दिया जाएगा कि नहीं इसके लिए पिछले साल अक्टूबर में मुख्य सचिव की अध्य्क्षता में एक कमेटी बनाई गई थी।
और पढ़ें: जापान उत्तराखंड को भू स्खलन रोकने के लिए देगा 900 करोड़ रूपये
इस समिति की एक ही बार बैठक हुई है और रिपोर्ट के आने से पहले सरकार ने प्रमोशन पर दिए जानी वाली छूट पर रोक लगा दी है।
सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव और विभागाध्यक्षों को इसका सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया गया है।
और पढ़ें: उत्तराखंड को स्टेट GST में मिले 280 करोड़, देश के 17 राज्यों से अधिक
राज्य के 30 पीसीएस अफसरों को पिछले साल अगस्त में रोक लगाई हुई छूट का फायदा देते हुए प्रोन्नत किया गया था।
कुछ आईएएस के विरोध के बाद यह फैसला लागू नहीं हो पाया। अब रोक के बाद पीसीएस अफसरों के लिए यह फैसला एक झटका है।
और पढ़ें: शेल कंपनियों पर मोदी सरकार का डंडा, 2 लाख से अधिक कंपनियों का पंजीकरण रद्द
वीडियो
IPL 2024
मनोरंजन
धर्म-कर्म
-
Dharma According To Ramayana: रामायण के अनुसार धर्म क्या है? जानें इसकी खासियत
-
Principles Of Hinduism : क्या हैं हिंदू धर्म के सिद्धांत, 99% हिंदू हैं इससे अनजान
-
Akshaya Tritiya 2024: अक्षय तृतीया के दिन शुभ मुहूर्त में खरीदें सोना-चांदी, भग्योदय होने में नहीं लगेगा समय
-
Types Of Kaal Sarp Dosh: काल सर्प दोष क्या है? यहां जानें इसके प्रभाव और प्रकार के बारे में