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उपहार सिनेमा कांड में अंसल बंधुओं के खिलाफ सबूत छेड़छाड़ मामले में होगी सुनवाई

उपहार अग्निकांड के सिलसिले में दिल्ली उच्च न्यायालय सुशील और गोपाल अंसल के खिलाफ सबूतों से छेड़छाड़ के मामले में सुनवाई करेगा

Updated on: 12 May 2017, 03:10 PM

नई दिल्ली:

उपहार अग्निकांड के सिलसिले में दिल्ली उच्च न्यायालय सुशील और गोपाल अंसल के खिलाफ सबूतों से छेड़छाड़ के मामले में सुनवाई करेगा। इस मामले में दो अन्य के खिलाफ भी सुनवाई होगी।

न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल ने इस संबंध में अंसल बंधुओं और दो अन्य आरोपियों धर्मवीर मल्होत्रा और अनूप सिंह की याचिका खारिज कर दी। उन्होंने अपने खिलाफ आरोप तय करने के निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी थी।

निचली अदालत के आदेश को बरकरार रखते हुए न्यायमूर्ति मृदुल ने कहा कि निचली अदालत के पास उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं, जो आरोप तय करने के उसके फैसले को जायज ठहराते हैं।

उपहार सिनेमा में 13 जून, 1997 को हुए अग्निकांड में 59 लोगों की मौत हो गई थी। उस समय सिनेमा हॉल में 'बॉर्डर' फिल्म लगी हुई थी।

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