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नकली शराब बेचने वालों को होगी मौत की सजा, योगी सरकार ने पारित कराया बिल

योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश विधानसभा ने नकली शराब बेचने वालों को फांसी की सजा दिये जाने संबंधी बिल पारित कराया है।

Updated on: 23 Dec 2017, 12:18 AM

नई दिल्ली:

योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश विधानसभा ने नकली शराब बेचने वालों को फांसी की सजा दिये जाने संबंधी बिल पारित कराया है। इसके अनुसार अगर नकली शराब पीने से मौत होती है तो इसका व्यापार करने वाले को फांसी की सजा या आजीवन कारावास का प्रावधान होगा।

यूपी एक्साइज़ (अमेंडमेंट) बिल 2017 को संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने सदन में रखा था। जिसे ध्वनि मत से पारित करा लिया गया।

बिल में नकली शराब पीने पर अगगर मौत हो जाती है तो शराब के व्यापारी को मौत की सजा, आजीवन कारावास या 10 लाख तक की पेनाल्टी जो पांच लाख से कम नहीं होगी का प्रवाधान है।

इसके साथ ही अगर किसी को शराब पीने से शारीरिक समस्या आती है और विकलांग हो जाता है तो 10 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है जो 6 साल से कम नहीं होगी। साथ ही 5 लाख रुपये तक की पेनाल्टी जो तीन लाख से कम नहीं होगी का भी प्रावधान किया गया है।

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सितंबर में राज्य सरकार ने इस संबंध में एक अध्यादेश भी जारी किया था जिसमें यूपी एक्साइज ऐक्ट में संशोधन किया गया था।

इस बिल का पारित होने से नकली और कच्ची शराब बनाने वालों पर नकेल कसी जा सकेगी।

दिल्ली और गुजरात के बाद उत्तर प्रदेश ऐसा तीसरा राज्य हो गया है जहां शराब पीने पर मौत होने की स्थिति में नकली शराब बनाने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

उत्तर प्रदेश में नकली और कच्ची शराब से सबसे ज्यादा मौतें होती हैं।

इस साल जुलाई में अज़मगढ़ में नकली शराब पीने से 17 लोगों की मौत हो गई थी। ऐसे ही 2015 में लखनऊ के मलीहाबाद में 28 लोगों की मौत हो गई थी।

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