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महिला पत्रकारों पर अभद्र टिप्पणी करने वाले BJP नेता की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

फेसबुक पर महिला पत्रकार को लेकर अपमानजनक टिप्पणी मामले में बीजेपी नेता एस वी शेखर की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट ने 1 जून तक के लिए रोक लगा दी है।

Updated on: 22 May 2018, 02:29 PM

नई दिल्ली:

फेसबुक पर महिला पत्रकार को लेकर अपमानजनक टिप्पणी मामले में बीजेपी नेता एस वी शेखर की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट ने 1 जून तक के लिए रोक लगा दी है।

बीजेपी नेता एस वी शेखर ने फेसबुक पर विवादास्पद पोस्ट किया था। उनके पोस्ट का टाइटल 'मदुरई यूनिवर्सिटी, गवर्नर एंड द वर्जिन चीक्स ऑफ ए गर्ल' था। उन्होंने दावा किया था कि कोई भी महिला बड़े लोगों के साथ सोए बिना न्यूज रीडर या रिपोर्टर नहीं बन सकती है।

एस वी शेखर ने यह भी लिखा कि राज्यपाल को उस महिला को छूने के बाद 'अपने हाथ फिनायल से धोने चाहिए थे'। गौरतलब है कि तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित के एक महिला पत्रकार के गाल छूने पर खूब विवाद हुआ था। हालांकि, मामले के तूल पकड़ने के बाद राज्यपाल ने माफी मांग ली थी।

शेखर के इस विवादित बयान को लेकर मीडिया इंडस्ट्री में गहरी नाराजगी है। उन्होंने बीजेपी नेता के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। साथ ही विरोध प्रदर्शन करते हुए शेखर के घर में पत्थर भी फेंके।

हालांकि, बाद में विवाद बढ़ता देख एस वी शेखर ने फेसबुक से पोस्ट हटा लिया। 

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