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IIT-JEE में काउंसलिंग और एडमिशन पर SC ने लगाई रोक

आईआईटी की संयुक्त प्रवेश परीक्षा (JEE) के तहत दाखिलों और काउंसलिंग पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है।

Updated on: 07 Jul 2017, 03:09 PM

नई दिल्ली:

आईआईटी की संयुक्त प्रवेश परीक्षा (JEE) के तहत दाखिलों और काउंसलिंग पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। कोर्ट ने यह आदेश सभी अभ्यर्थियों को ग्रेस अंक दिए जाने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। इस मामले में अगली सुनवाई 10 जुलाई को होगी।

बता दें कि आईआईटी ने कैमिस्ट्री के एक गलत सवाल के लिए 3 ग्रेस अंक जबिक गणित के एक गलत सवाल के लिए 4 ग्रेस छात्रों को दिए थे। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और आईआईटी को नोटिस जारी कर इस बारे में जवाब मांगा था।

आईआईटी के इस फैसले को चुनौती तमिलनाडु के वेल्लोर इलाके के एक छात्र ने दी है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर छात्र ने मांग की थी कि मेरिट लिस्ट को फिर से तैयार की जाए।

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याचिका में इस बात का जिक्र किया गया है कि आईआईटी ने उन सभी छात्रों को भी ग्रेस अंक दिए हैं जिन्होंने उन सवालों को हल करने की कोशिश भी नहीं की है। जबकि ग्रेस अंक उन्हें मिलने चाहिए जिन्होंने सवाल हल करने की कोशिश की है।

याचिका के मुताबिक ग्रेस अंकों की वजह से मेरिट लिस्ट प्रभावित हुई है और इससे कई छात्रों के मेरिट लिस्ट पर फर्क पड़ा है। इस कारण मेरिट लिस्ट दोबारा तैयार की जाए।

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