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बंगाल पंचायत चुनाव में ई-मेल नॉमिनेशन के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज, 14 मई को होंगे चुनाव

सुप्रीम कोर्ट पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव में ईमेल से नामांकन को स्वीकार किए जाने के कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश को खारिज कर दिया है।

Updated on: 10 May 2018, 06:50 PM

highlights

  • स्थानीय चुनाव में ई-मेल नॉमिनेशन के कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले को SC ने खारिज किया
  • सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि 14 मई को होने वाले पंचायत चुनाव पर कोई रोक नहीं लगाई है

नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव में ईमेल से नामांकन को स्वीकार किए जाने के कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश को खारिज कर दिया है।

कोर्ट ने इसके साथ ही चुनाव आयोग को फिलहाल उन सीटों के चुनाव परिणाम घोषित करने पर रोक लगा दी है, जहां तृणमूल कांग्रेस के अलावा दूसरी पार्टी की ओर से नामांकन नहीं हुआ और पार्टी के उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हो गए। 

कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग से इन सीटों पर 3 जुलाई तक इन नतीजों को घोषित नहीं किए जाने का आदेश दिया है।

कोर्ट ने साफ किया कि पंचायत चुनाव 14 मई को ही होगा। इसके साथ ही अदालत ने राज्य चुनाव आयोग और राज्य सरकार को निष्पक्ष चुनाव कराए जाने का निर्देश दिया। 

गौरतलब है कि कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश को पश्चिम बंगाल राज्य चुनाव आयोग (एसईसी) की याचिका में चुनौती दी गई थी।

न्यायालय ने आयोग को आगामी 14 मई को होने वाले पंचायत चुनावों के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से दायर नामांकन पत्रों को स्वीकार करने के आदेश दिया था।

राज्य चुनाव आयोग ने बुधवार को हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था और कहा था कि अगर आदेश पर रोक नहीं लगाई गई तो इससे बेहद हानि होगी।

हाई कोर्ट ने आठ मई को राज्य चुनाव आयोग को निर्धारित समय में उम्मीदवारों द्वारा दाखिल ई-नामांकन पत्रों को स्वीकार करने का निर्देश दिया था।

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