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SC/ST एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ केंद्र दायर करेगी पुनर्विचार याचिका

एससी एसटी कानून पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर केंद्र सरकार इसके खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर करेगी।

Updated on: 30 Mar 2018, 02:42 PM

नई दिल्ली:

एससी एसटी कानून पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर केंद्र सरकार इसके खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर करेगी। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत ने इस बात की जानकारी ट्वीट करके दी।

ट्विटर के जरिए उन्होंने कहा, 'भारत सरकार अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के कल्याण हेतु संकल्पित है। सुप्रीम कोर्ट ने एससी एसटी एक्ट के सम्बंध में जो फैसला दिया है उसके सम्बंध में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर करने का निर्णय लिया है।'

साथ ही उन्होंने अपील करते हुए कहा, 'इस मुद्दे को लेकर आंदोलन करने वाले सभी संगठनो और लोगों से मेरा अनुरोध है कि केंद्र सरकार के इस निर्णय के खिलाफ अपना आंदोलन वापस लें।'

इससे पहले राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने राष्ट्रपति से मिलकर अनुरोध किया था कि इस मामले में केंद्र सरकार पुनर्विचार याचिका दायर करे। जिसके बाद केंद्र ने यह फैसला लिया। 

क्या है फैसला

दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून का दुरुपयोग होने का हवाला देते हुए इसके तहत दर्ज मामलों में तत्काल गिरफ्तारी पर रोक लगाने का आदेश दिया था।

इसके साथ ही अब ऐसे मामलों में अग्रिम जमानत का प्रावधान भी किया गया है। जबकि मूल कानून में अग्रिम जमानत की व्यवस्था नहीं की गई है।

वहीं दर्ज मामले में गिरफ्तारी से पहले डिप्टी एसपी या उससे ऊपर के रैंक का अधिकारी आरोपों की जांच करेगा और फिर कार्रवाई होगी।

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लेकर राजनीतिक दल एकमत नहीं है। कांग्रेस ने इस मामले में सरकार से पुनर्विचार याचिका दायर किए जाने की मांग की है। इसके अलावा बीजेपी के दलित सांसद भी पुनर्विचार याचिका के पक्ष में है।

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