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आधार कार्ड केस: सुप्रीम कोर्ट में केंद्र ने कहा, 30 जून के बाद भी सरकारी सुविधाओं का मिलता रहेगा लाभ

सुप्रीम कोर्ट ने 30 जून से सरकारी योजनाओं के लाभ के लिए आधार को अनिवार्य बनाए जाने की अधिसूचना पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया है।

Updated on: 27 Jun 2017, 04:00 PM

नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट ने 30 जून से सरकारी योजनाओं के लाभ के लिए आधार को अनिवार्य बनाए जाने की अधिसूचना पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिनके पास आधार कार्ड नहीं है उन्हें सरकारी योजनाओं के लाभ लेने से रोका नहीं जा सकता है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'ऐसे व्यक्तियों को कोर्ट की अगली सुनवाई तक किसी भी सरकारी योजनाओं और लाभ से वंचित नहीं रखा जाएगा।' वहीं केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि बिना आधार के सरकारी सुविधाएं देने की तारीख 30 सितंबर तक बढ़ा दी गई है।

आपको बता दें की केंद्र सरकार ने ज्यादातर सरकारी योजनाओं में आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया है। सरकार के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। पिछले दिनों सरकार ने कहा था कि नया बैंक खाता खुलवाने के लिए आधार जरूरी है। वहीं पुराने बैंक खाताधारकों को भी अपना आधार 31 दिसंबर से पहले जमा कराना होगा।

केंद्र सरकार ने इस साल से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए भी आधार कार्ड को जरूरी कर दिया है।

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