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कर्नाटक: सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस की याचिका की खारिज, बोपैया बने रहेंगे प्रोटेम स्पीकर, जानिए किसने क्या कहा

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि के जी बोपैया ही प्रोटेम स्पीकर बने रहेंगे और शनिवार को कर्नाटक विधानसभा में होने फ्लोर टेस्ट का लाइव प्रसारण करवाया जाएगा ताकि कार्यवाही में पारदर्शिता बनी रहे।

Updated on: 19 May 2018, 12:25 PM

highlights

  • सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून निर्देश नहीं देता है कि किसको प्रोटेम स्पीकर बनाया जाय
  • सिंघवी ने कहा कि फ्लोर टेस्ट में कांग्रेस और जेडीएस की जीत 100 प्रतिशत पक्की है
  • रोहतगी ने कहा कि कांग्रेस डरे हुए हैं और वे फ्लोर टेस्ट भी नहीं होने देना चाहते हैं

नई दिल्ली:

कर्नाटक विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर के जी बोपैया की नियुक्ति को चुनौती वाली कांग्रेस की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को खारिज कर दिया।

याचिका खारिज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा, के जी बोपैया ही प्रोटेम स्पीकर बने रहेंगे और शनिवार को कर्नाटक विधानसभा में होने फ्लोर टेस्ट का लाइव प्रसारण करवाया जाएगा ताकि कार्यवाही में पारदर्शिता बनी रहे।

जस्टिस ए के सिकरी, एस ए बोबड़े और अशोक भूषण की बेंच ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के बयान को रिकॉर्ड करने के बाद कार्यवाही की लाइव प्रसारण करने का आदेश दिया।

इससे पहले कोर्ट में कांग्रेस और जेडीएस की तरफ से पेश हुए कपिल सिब्बल ने कहा, 'प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति सदन में सबसे वरिष्ठ सदस्य की होनी चाहिए जो संसद में भी परंपरा रही है।'

कपिल सिब्बल ने कहा, 'लंबे समय से चली आ रही परंपरा बोपैया की नियुक्ति के बाद तोड़ी गई और सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने दो फैसले में इसको मंजूर किया है।'

सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एस ए बोबड़े ने कहा, 'ऐसे कई उदाहरण हैं जिसमें सबसे वरिष्ठ विधायक को प्रोटेम स्पीकर के तौर पर नियुक्त नहीं किया गया है।'

इस पर कपिल सिब्बल ने कहा, 'के जी बोपैया का इतिहास अलग है। मैं आग्रह करता हूं कि फ्लोर टेस्ट करवाने के लिए के जी बोपैया को आदेश न दें।'

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'कानून निर्देश नहीं देता है कि राज्यपाल किसी खास व्यक्ति को प्रोटेम स्पीकर बनाएं। जब तक यह परंपरा कानून न बन जाए, यह कोर्ट के द्वारा जबरन नहीं किया जा सकता है।'

सुनवाई के बाद कोर्ट के बाहर अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, 'सबसे अहम चीज पारदर्शिता को बनाए रखना था। चुंकि एडिशन सॉलिसिटर जनरल ने बयान दिया है कि कार्यवाही की लाइव प्रसारण की जाएगी, हम आशा और भरोसा करते हैं कि फ्लोर टेस्ट निष्पक्षता से होगी।'

सिंघवी ने कहा कि कांग्रेस और जेडीएस की जीत 100 प्रतिशत पक्की है। इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है।

वहीं प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति के पक्ष में कोर्ट में मौजूद हुए मुकुल रोहतगी ने कोर्ट के बाहर कहा, 'सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस की याचिकाओं को सुना, सभी याचिकाएं खारिज कर दी गई। प्रोटेम स्पीकर को उनके पद से हटाने की कांग्रेस की उग्र कोशिश असफल हो गई।'

रोहतगी ने कहा, 'मुझे लगता है कि वे (कांग्रेस) डरे हुए हैं और वे फ्लोर टेस्ट भी नहीं होने देना चाहते हैं।'

शनिवार को कांग्रेस की याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस और जेडीएस की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल मौजूद थे। वरिष्ठ वकील राम जेठमलानी भी कोर्ट में मौजूद थे।

वहीं प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति फैसले के पक्ष में अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी भी मौजूद थे।

बता दें कि राज्यपाल वजुभाई वाला ने शुक्रवार को विधानसभा मे प्रोटेम स्पीकर के तौर पर बीजेपी विधायक के जी बोपैया को नियुक्त किया था।

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