सुप्रीम कोर्ट LIVE : मेघालय खदान में फंसे खनिकों के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन से कोर्ट असंतुष्ट
शीर्ष अदालत ने सबरीमाला मंदिर के पुजारियों के खिलाफ अवमानना कार्यवाही शुरू करने की मांग पर जल्द सुनवाई करने से इंकार कर दिया.
नई दिल्ली:
सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की रथ यात्रा को अनुमति देने की अपील पर 7 जनवरी को सुनवाई करने का फैसला किया है. इसके अलावा शीर्ष अदालत ने सबरीमाला मंदिर के पुजारियों के खिलाफ अवमानना कार्यवाही शुरू करने की मांग पर जल्द सुनवाई करने से इंकार कर दिया. वकील पीवी दिनेश ने दो महिलाओं के प्रवेश के बाद पुजारियों द्वारा मंदिर के शुद्धिकरण करने पर सुप्रीम कोर्ट में कार्यवाही की अपील की थी. कोर्ट ने मामले को 22 जनवरी के लिए स्थगित कर दिया है. वहीं सुप्रीम कोर्ट ने तूतीकोरिन स्थित वेदांता समूह के स्टरलाइट कॉपर प्लांट को फिर से खोलने के मामले पर 8 जनवरी को सुनवाई करने का आदेश दिया है.
मेघालय खदान में फंसे मजदूरों पर कोर्ट ने कहा, खदान में फंसे चाहे वो जीवित हो या मृत, सभी लोगों को निकाला जाना चाहिए. हम प्रार्थना करते हैं कि सभी लोग जीवित हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले के छोटे-बड़े सरकार दरगाह में मानसिक रूप से बीमार मरीजों को चेन में बांधे जाने के आरोप पर दायर याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है. शीर्ष अदालत ने कहा कि यह चिंता का विषय है और संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत ऐसे व्यक्तियों के अधिकार के खिलाफ है और उनकी गरिमा से समझौता नहीं किया जा सकता है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यह एक बहुत गंभीर स्थिति है और यह खदान में फंसे 15 खनिकों के जीवन और मौत का सवाल है. एक-एक सेकंड कीमती है, जरूरत पड़े तो सेना की मदद ली जाय. कोर्ट ने कहा कि अगर थाईलैंड में हाई पावर पंप भेजे जा सकते हैं तो मेघालय में क्यों नहीं.
#SupremeCourt ने कहा, यह एक बहुत गंभीर स्थिति है और यह खदान में फंसे 15 खनिकों के जीवन और मौत का सवाल है. एक-एक सेकंड कीमती है, जरूरत पड़े तो सेना की मदद ली जाय.#MeghalayaMineTragedy pic.twitter.com/IMJOiXBOoV
— News State (@NewsStateHindi) January 3, 2019
सुप्रीम कोर्ट ने मेघालय सरकार से कहा कि हम राहत अभियान के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन से संतुष्ट नहीं हैं. पिछले साल 13 दिसंबर से 15 खनिक पानी से भरे खदान में फंसे हुए हैं.
मेघालय सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दिया, 'राज्य फंसे हुए खनिकों के लिए कदम उठा रही है. 72 एनडीआरएफ के सदस्य, 14 नौसेना के सदस्य और कोल इंडिया की टीम 14 दिसंबर से लगी हुई है.' फिर कोर्ट ने पूछा कि, 'तो वे अभी तक उन्हें क्यों नहीं निकाल पाए हैं?'
#Meghalayaminers: Meghalaya govt submits before SC, "the state is taking steps to rescue the trapped miners. 72 NDRF personnel, 14 Navy personnel&Coal India personnel are working since Dec 14.". SC asks, “Then, why are they not successful?”, asks SC.
— ANI (@ANI) January 3, 2019
सुप्रीम कोर्ट ने मेघालय सरकार से पूछा, पानी से भरे अवैध कोयला खदान में फंसे 15 खनिकों को बचाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए? ये खनिक मेघालय की पूर्वी जयंतियां पहाड़ी के कासन गांव में 370 फुट के कोयला खदान में 13 दिसंबर से फंसे हुए हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के तिरुवरूर उप-चुनाव को स्थगित करने के लिए चुनाव आयोग को निर्देश दिए जाने वाली सीपीआई की याचिका पर जल्द सुनवाई से किया इंकार. उप-चुनाव की तारीख 28 जनवरी तय है. याचिका में कहा गया है कि चक्रवात गज से प्रभावित इलाकों में चल रहे राहत कार्यों को चुनाव प्रभावित करेगा.
Supreme Court refuses to give an urgent hearing on a plea filed by CPI seeking direction to Election Commission to postpone Thiruvarur by-election, scheduled to be held on January 28, as the election would affect relief work undertaken in the region following Cyclone Gaja. pic.twitter.com/I5L2octCFS
— ANI (@ANI) January 3, 2019
वकील एम एल शर्मा ने केंद्रीय एजेंसियों को सभी कंप्यूटरों की निगरानी संबंधी केंद्र सरकार के आदेश की वैधता और संवैधानिकता को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका पर जल्द सुनवाई करने की अपील की.
सुप्रीम कोर्ट ने तूतीकोरिन स्थित वेदांता समूह के स्टरलाइट कॉपर प्लांट को फिर से खोलने के मामले पर 8 जनवरी को सुनवाई करने का आदेश दिया है.
Supreme Court to hear on January 8 the Thoothukudi Sterlite plant re-opening matter.
— ANI (@ANI) January 3, 2019
सुप्रीम कोर्ट ने सबरीमाला मंदिर के पुजारियों के खिलाफ अवमानना कार्यवाही शुरू करने की मांग पर जल्द सुनवाई करने से इंकार कर दिया. अगली सुनवाई 22 जनवरी को. वकील पीवी दिनेश ने दो महिलाओं के प्रवेश के बाद पुजारियों द्वारा मंदिर के शुद्धिकरण करने पर सुप्रीम कोर्ट में कार्यवाही की अपील की थी.
Supreme Court refuses to give an urgent hearing to a mentioning by lawyer, PV Dinesh, seeking initiation of contempt proceedings against the #SabarimalaTemple priest for purification of temple premises after entry of 2 women yesterday. SC said the matter has been fixed for Jan 22 pic.twitter.com/HcEZGX7xKZ
— ANI (@ANI) January 3, 2019
सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की रथ यात्रा को अनुमति देने की अपील पर 7 जनवरी को सुनवाई करने का फैसला किया है. कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए अपील की थी.
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