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यूपी एनकाउंटर मामले में SC ने योगी सरकार को दिया नोटिस, 12 फरवरी को होगी अगली सुनवाई

याचिकाकर्ता ने कोर्ट में कहा था कि यूपी में मुठभेड़ों के नाम पर की गई हत्याओं की सीबीआई या एसआईटी जांच की निगरानी कोर्ट करे.

Updated on: 14 Jan 2019, 01:10 PM

नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में ताबड़तोड़ एनकाउंटर के ख़िलाफ़ दाख़िल याचिका को लेकर योगी सरकार को नोटिस जारी किया है. मुख्य न्यायधीश रंजन गोगोई ने इस मामले में योगी सरकार से कहा, 'यह काफी गंभीर मसला है जिसपर विस्तृत रूप से जांच की ज़रूरत है. इसलिए अब इस मामले में 12 फरवरी को अगली सुनवाई होगी.' बता दें कि याचिकाकर्ता ने कोर्ट में कहा था कि यूपी में मुठभेड़ों के नाम पर की गई हत्याओं की सीबीआई या एसआईटी जांच की निगरानी कोर्ट करे.

योगी सरकार ने इस मामले में पहले ही सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल किया था. जिसमें सरकार ने एनकाउंटर की जानकारी देते हुए कहा था कि अब तक की मुठभेड़ों में 48 अपराधियों को मार गिराया है. इस दौरान बदमाशों के साथ हुई मुठभेड़ में 4 पुलिसकर्मियों की भी मौत हुई है.

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मारे गए बदमाशों में 30 बहुसंख्यक समुदाय के और 18 अल्पसंख्यक समुदाय के थे. सरकार ने कोर्ट को बताया कि इस दौरान 98,526 अपराधियों ने सरेंडर भी किया है.