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कश्मीरी छात्रों पर हमले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का केंद्र सरकार और 10 राज्यों को नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और 10 राज्यों को नोटिस कर कश्मीरी छात्रों पर हो रहे हमले को रोकने के आदेश दिए हैं.

Updated on: 22 Feb 2019, 11:43 AM

नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और 10 राज्यों को नोटिस कर कश्मीरी छात्रों पर हो रहे हमले को रोकने के आदेश दिए हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुलवामा आतंकी हमले के बाद कई राज्यों में कश्मीरी छात्रों पर हमले हो रहे हैं. इस मामले में कोर्ट ने केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करने के लिए कहा है.

बता दें कि पुलवामा हमले के बाद देश के अलग-अलग राज्यों में कश्मीरी छात्रों को निशाना बनाए जाने के कई मामले सामने आए हैं. इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी. कोर्ट ने कहा कि राज्यो की ओर से नियुक्त नोडल अफसर कश्मीरी या किसी दूसरे अल्पसंख्यक समुदाय के साथ किसी भी तरह के सोशल बॉयकॉट, धमकी, भेदभाव पर नजर रखे और इसे रोकने के लिए ज़रूरी प्रभावी कदम उठाए. कोर्ट ने अदालत के आदेश और सुरक्षा के व्यापक प्रचार का भी निर्देश दिया है. जिन राज्यों को नोटिस जारी हुआ है, उनमें महारास्ट्र , पंजाब , उत्तर प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, मेघालय, पश्चिमी बंगाल, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड शामिल है। कोर्ट ने इन सभी राज्यों के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी से कश्मीरियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा है. कोर्ट आगे बुधवार को सुनवाई करेगा. 

गौरतलब है कि पाकिस्तान स्थित जैश-ए-मोहम्मद ने कश्मीर के पुलवामा जिले में आतंकी हमला किया था, जिसमें CRPF के 40 जवान शहीद हो गए थे. इसे लेकर देश की जनता में आक्रोश व्याप्त है. यहां के छात्र कश्मीर के अलग अलग इलाकों से तालीम लेने आए हैं. पुलवामा हमले के बाद कई राज्यों में कश्मीरी छात्रों को निशाना बनाने की खबर आ रही है. इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है. सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार और 10 राज्यों को नाटिस जारी किया है. कोर्ट का कहना है कि राज्यों में कश्मीरी छात्रों पर हो रहे हमले में केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए. साथ ही कश्मीरी छात्रों की सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्र और वहां की सरकार की है.