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सुप्रीम कोर्ट का आदेश, बोपैया बने रहेंगे प्रोटेम स्पीकर, फ्लोर टेस्ट का होगा लाइव प्रसारण

बोपैया को शनिवार को विधानसभा में होने वाले शक्ति परीक्षण के लिए प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया है, जिसमें वह इसका निर्णय देंगे कि येदियुरप्पा को विधानसभा में बहुमत हासिल है कि नहीं।

Updated on: 19 May 2018, 11:51 AM

नई दिल्ली:

कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के विधायक के जी बोपैया को कर्नाटक विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किए जाने के खिलाफ शुक्रवार शाम सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

इस मामले में शनिवार सुबह 10:30 बजे स्पेशल बेंच सुनवाई करेगी। जबकि शाम 4.00 बजे कर्नाटक विधानसभा में येदियुरप्पा को बहुमत साबित करने के लिए फ्लोर टेस्ट पास करना होगा।

बोपैया को शनिवार को विधानसभा में होने वाले शक्ति परीक्षण के लिए प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया है, जिसमें वह इसका निर्णय देंगे कि बी एस येदियुरप्पा को विधानसभा में बहुमत हासिल है कि नहीं।

LIVE अपडेट्स

# सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस की याचिका सुनी और उन्हें ख़ारिज़ कर दिया। कांग्रेस जो प्रोटेम स्पीकर को हटाने को बेकरार लग रही थी वो अपन मकसद में असफल रही है। मुझे लगता है वो फ्लोर टेस्ट से डर गए हैं और उससे बचना चाहते हैं- मुकुल रोहतगी

# कांग्रेस अपने विधायक देशपांडे को प्रोटेम स्पीकर बनाना चाहते थे।- मुकुल रोहतगी, बीजेपी के वकील

# सुनवाई के दौरान एएसजी तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि बहुमत परीक्षण का लाइव टेलिकास्ट किया जाएगा।- अभिषेक मनु सिंघवी

# हमारा मुख्य उद्देश्य पारदर्शिता सुनिश्चित करना था। लाइव टेलिकास्ट की बात से हम उम्मीद करते हैं कि निष्पक्षता बनी रहेगी। मुझे कोई शक नहीं है इस बात पर कि जीत कांग्रेस-जेडीएस की ही होगी- अभिषेक मनु सिंघवी

# सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विधानसभा की कार्यवाही का लाइव प्रसारण होगा जिससे कि पारदर्शिता बनी रहे।

# सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी के प्रोटेम स्पीकर के जी बोपैया की नियुक्ति को बने रहने दिया, कांग्रेस और जेडीएस की याचिका खारिज हुई।  

# राज्यपाल का पक्ष रख रहे अडिशनल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि फ्लोर टेस्ट का लाइव ब्रॉडकास्ट किया जाएगा ताकि पारदर्शिता बनी रहे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी चैनलों को लाइव ब्रॉडकास्ट का एक्सेस मिलना चाहिए।

# जस्टिस एस ए बोबड़े ने कहा कि अगर प्रोटेम स्पीकर के नियुक्ति को चुनौती दी गई तो फिर आज फ्लोर टेस्ट नहीं हो पाएगा। क्योंकि पहले बोपैया की नियुक्ति की जांच करनी होगी।

# सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोर्ट राज्यपाल को सबसे वरिष्ठ विधायक को प्रोटेम स्पीकर के तौर पर नियुक्ति का निर्देश नहीं दे सकता। और अगर उन्हें हटाने की बात है तो फिर उनके पक्ष को भी सुनना होगा।

# कपिल सिब्बल ने कोर्ट में ये भी दलील दी है कि प्रोटेम स्पीकर बोपैया का इतिहास दागदार रहा है, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट को भी उनके कामकाज की आलोचना करनी पड़ी थी।

# जिसके बाद जस्टिस बोबड़े ने कहा, इससे पहले भी कई ऐसे मामले सामने आए हैं जब प्रोटेम स्पीकर सबसे वरिष्ठ सदस्य नहीं बने।

# कांग्रेस के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि प्रोटेम स्पीकर सबसे वरिष्ठ सदस्य को होना चाहिए।

# अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल कांग्रेस और जेडीएस का पक्ष रख रहे हैं। वरिष्ठ वकील रामजेठमलानी भी सुप्रीम कोर्ट में मौजूद।

# प्रोटेम स्पीकर केजी बोपैया की नियुक्ति के खिलाफ कांग्रेस और जेडीएस की याचिका की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई।

# प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति के खिलाफ सुनवाई के लिए कांग्रेस के वकील अभिषेक मनु सिंघवी सुप्रीम कोर्ट के लिए रवाना। 

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कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि बोपैया विधानसभा में सबसे वरिष्ठ नेता नहीं हैं। संसदीय रिवाज के अनुसार, सबसे अधिक बार चुने जाने के आधार पर वरिष्ठ सदस्य को प्रोटेम स्पीकर बनाया जा सकता है।

बोपैया येदियुरप्पा के करीबी माने जाते हैं। उन्होंने अवैध खनन मामले में साल 2010 में जब बीजेपी के विधायक अपनी ही सरकार का विरोध कर रहे थे, तब बतौर स्पीकर बोपैया ने 11 बागी विधायकों और 5 निर्दलीय विधायक को अयोग्य घोषित कर दिया था।

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